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जिले में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना अंतर्गत दिया जाएगा प्रशिक्षण

03 वर्ष के कौशल बीमा के साथ प्रमाणपत्र एवं पारितोषिक राशि भी होगी प्राप्त

कोंडागांव। कार्यालय जिला कौशल विकास प्राधिकरण कोण्डागांव द्वारा जारी विज्ञप्ति अनुसार प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, भारत सरकार 3.0 अंतर्गत रिकोग्निशन आॅफ प्रायर लर्निंग (आरपीएल) टाईप-1 के तहत् ऐसे हितग्राही जो पूर्व प्रशिक्षित एवं अनुभवी हो, जिन्हें उनकी योग्यता एवं अनुभव के आधार पर कौशल प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, उक्त हितग्राहियों को स्किल इंडिया पोर्टल में पंजीकृत ट्रेनिंग सेंटर, जिला परियोजना लाईवलीहुड काॅलेज सोसायटी डोंगरीपारा कोण्डागांव के माध्यम से प्रशिक्षण एवं सर्टिफिकेशन किया जाना है। आरपीएल के अंतर्गत प्रशिक्षण/सर्टिफिकेशन हेतु प्रतिदिन 06 घण्टे की प्रशिक्षण अवधि होगी, जिसमें 18 वर्ष से 45 वर्ष की आयु सीमा वाले हितग्राही पात्र होंगे। हितग्राहियों के पास आधार नंबर एवं आधार लिंक्ड बैंक खाता होना अनिवार्य होगा। प्रशिक्षण के समय उनकी दैनिक उपस्थिति बायोमैट्रिक मशीन से ली जावेगी। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना अंतर्गत सर्टिफाईड हितग्राहियों का 03 वर्ष का कौशल बीमा किया जावेगा। ट्रेनिंग सेंटर द्वारा प्रशिक्षण उपरांत जिन हितग्राहियों को मूल्यांकन उपरांत 30 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त होंगे उन्हें स्किल सर्टिफिकेट प्रदाय करते हुए रूपये 500 पारितोषिक के रूप में दी जावेगी। जिन्हें मूल्यांकन में 30 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त होंगे उन्हें स्किल सर्टिफिकेट प्रदाय किया जावेगा एवं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 के अंतर्गत शार्ट टर्म ट्रेनिंग करने को प्रोत्साहित किया जावेगा। इच्छुक हितग्राही अपनी व्यक्तिगत जानकारी जिला परियोजना लाईवलीहुड काॅलेज सोसायटी डोंगरीपारा कोण्डागांव कक्ष क्रमांक 05 में 09 मार्च 2021 तक अनिवार्य रूप से जमा कर सकते हैं।

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