जन्म और मृत्यु का शत- प्रतिशत आनलाइन होगा पंजीयन
रायपुर। जिले में अब जन्म और मृत्य का पंजीयन शत-प्रतिशत आनलाइन किया जाएगा। इसमें किसी भी तरह की लापरवाही होने पर रजिस्ट्रारों को अर्थदंड लगेगा। कलेक्टर डा. एस. भारतीदासन ने मंगलवार को शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के सभी रजिस्ट्रारों की बैठक ली। उन्होंने केंद्रीय साफ्टवेयर का उपयोग करते हुए जन्म एवं मृत्यु का शत-प्रतिशत आनलाइन पंजीयन करने के निर्देश दिए। इनके प्रमाण पत्रों का वितरण निश्शुल्क होगा। इसमें किसी भी तरह की लापरवाही पर रजिस्ट्रारों के खिलाफ अर्थदंड लगाया जाएगा। अर्थदंड वेतन से ही वसूला जाएगा। महीने की हर पांच तारीख को कार्य का प्रतिवेदन भी जमा करना होगा।
काम पूरा नहीं होने से कलेक्टर भड़के
रायपुर में जन्म एवं मृत्यु के शत-प्रतिशत पंजीयन सुनिश्चित करने के लिए अन्तर्विभागीय समन्वय समिति का गठन किया गया है। जन्म-मृत्यु अधिनियम 1969 के अनुसार देश की प्रत्येक घटना का पंजीयन किया जाना अनिवार्य है। बैठक में जन्म-मृत्यु पंजीयन वर्ष 2020 की प्रगति की समीक्षा की गई। रायपुर जिले के 92.9 प्रतिशत संस्थाओं, 88.9 ग्रामीण क्षेत्र तथा 94.9 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में पंजीयन की रिपोर्टिंग पर कलेक्टर ने नाराजगी व्यक्त की और जिला योजना अधिकारी को जन्म एवं मृत्यु पंजीयन की शत-प्रतिशत रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने के लिए आवश्वयक कार्यवाही करने को कहा। कलेक्टर ने सरकारी एवं निजी चिकित्सालयों में होने वाले मृत्यु के प्रकरणों में मृत्यु का चिकित्सीय प्रमाणीकरण प्रपत्र भी अनिवार्य रूप से देने को कहा। बैठक में जिला योजना अधिकारी प्राची मिश्रा ने आडियो- वीडियो का प्रदर्शन किया।इसलिए पंजीयन है जरूरी
कलेक्टर डा. एस. भारतीदासन ने बताया कि जन्म प्रमाण पत्र बच्चे का प्रथम वैधानिक अधिकार और पहचान है। जन्म तिथि, जन्म स्थान का प्रामाणिक दस्तावेज पैतृक सम्पत्ति,उत्तराधिकार के निराकरण के लिए भी यह पंजीयन एवं जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र जरूरी है। कोर्ट, कचहरी के मामले में मृत्यु के साक्ष्य के रूप में भी यह सहायक है। इसी तरह स्कूल में दाखिला, ड्राइविंग लाइसेंस, मताधिकार, पासपोर्ट, बीमा संबंधी मामलों में मुआवजा प्राप्ति, दावा करने में सहायक है। राशन कार्ड में नाम जुड़वाने इत्यादि में भी इसका उपयोग होता है।