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डोंगरीपारा के ग्रामीणों को वन अधिनियमों की दी गई जानकारी

कोंडागांव। आज डोंगरीपारा में ग्रामीणों को पैरालीगल वालेंटीयरों द्वारा वन अधिनियमों के संबंध में जानकारी दी गयी। इस आयोजन में वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972, भारतीय वन अधिनियम 1927, रोजगार गारंटी कानून 2005 एवं वन अधिकार अधिनियमों की जानकारी दी गयी। इस अवसर पर जिला सत्र न्यायाधीश के आदेशानुसार पैरालीगल वालेंटियर के द्वारा वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 के अधिनियम के उद्देश्यों के साथ अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम 2007 के संबंध में बताया गया। इसके अतिरिक्त रोजगार गारंटी कानून 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत कामगारों के हितों की सामान्य जानकारी भी दी गई। इस कार्यक्रम में पार्षद कामदेव कोर्राम, पैरालीगल वालेंटियर हसीना बेगम, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अजीजा बेगम, सहायिका ज्ञानेश्वर ज्ञानेश्वरी सोनी उपस्थित रहे।


वृद्धजनों के लिए ‘करुणा‘ विशेष जागरूकता कार्यक्रम का लोहरपारा में हुआ आयोजन

कोंडागांव। मार्च को जिला एवं सत्र न्यायाधीश के निर्देशानुसार वृद्धजनों के लिए ‘‘करुणा‘‘ विशेष जागरूकता कार्यक्रम का लोहरपारा (श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड) में आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मेंटेनेंस एंड वेलफेयर आफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 (माता-पिता, वरिष्ठ नागरिकों की देखरेख एवं कल्याण अधिनियम 2007) के संबंध में जानकारी दी गयी। इस अवसर पर आये लोगों को बताया गया कि बुजुर्ग या वरिष्ठ नागरिक आत्म सम्मान एवं शांति से जीवन यापन कर सकें इसके लिए यह कानून बनाया गया है। ताकि बुजुर्गों के अधिकारों का हनन न हो सके। उन्हें बुढ़ापे में भी बच्चों का प्यार, अच्छा खाना, रहने को घर और बीमारी की अवस्था में चिकित्सा सेवा मुहैया हो सके। इस कानून का मकसद है कि पालक और विशिष्ट नागरिकों की देखरेख और कल्याण प्रभावी तरह से किया जा सके। इसके लिये संविधान द्वारा कई अधिकार प्रदान किये गये हैं। इस शिविर में पैरालीगल वालेंटियर हसीना बेगम ने ग्रामीणों को हल्बी बोली में जानकारी दी गयी। इसके अतिरिक्त इस कार्यक्रम में पार्षद कामदेव कोर्राम, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अजीजा बेगम, सहायिका ज्ञानेश्वरी सोनी उपस्थित रहे।

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