छत्तीसगढ़

बस्तर जिले में धारा 144 लागू हुआ

० धार्मिक कार्यक्रम, त्योहार, राजनीतिक, सांस्कृतिक, खेलकूद, मेला और समारोह प्रतिबंधित हुआ
जगदलपुर। राज्य में कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए होलिका उत्सव, रंग पंचमी, गुड फ्राईडे, इस्टर, रमजान तथा चैत्र नवरात्रि के पर्व पर विभिन्न सम्प्रदायों के बीच सौहाद्र का वातावरण निर्मित करने एवं कानून व्यवस्था सार्वजनिक सुरक्षा, लोक परिशांति कायम किये जाने हेतु प्रशासन ने जिले में धारा 144 लागू कर दिया है।
जिले के कलेक्टर रजत बंसल द्वारा हस्ताक्षरित आदेश में बस्तर में होली मिलन और सार्वजनिक कार्यक्रमों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। बस्तर के सभी पर्यटन केंद्र पर आम लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं धार्मिक कार्यक्रम, त्योहार, राजनीतिक, सांस्कृतिक, खेलकूद, मेला और समारोह सहित तमाम कार्यक्रम पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। शादी, अंत्येष्टि, दशगात्र सहित कार्यक्रम में 50 से ज्यादा लोगों की उपस्थिति नहीं होगी। वहीं धरना रैली, जुलूस, प्रदर्शन पर भी रोक लगा दिया गया है। दूसरे राज्यों से हवाई, ट्रेन व सड़क मार्ग से आने वाले लोगों को 07 दिन चरंटीन रहना होगा। सिनेमा हॉल, मॉल में कोरोना गाईडलाइन का पालन करना होगा। दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30, 34 सहपठित एपिडेमिक एक्ट, 1897 यथा संशोधित 2020 के अन्तर्गत जिले में कोई भी व्यक्तियों के समूह द्वारा भले ही वह अनुज्ञप्तिधारी हो, किसी प्रकार के विस्फोटक पदार्थ, अस्त्र-शस्त्र, लाठी, डण्डा लेकर धुमना वर्जित होगा। ड्यूटी में तैनात सुरक्षाकर्मी इस प्रतिबंधात्मक प्रभाव से मुक्त रहेंगे।

Patrika Look

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *