सात साल पहले कुत्ते ने बच्चे को काटा, अब मालिक को हुई छह महीने की जेल, 50 हजार रुपए जुर्माना भी लगा
मुंबई | महाराष्ट्र के नागपुर में एक डॉक्टर को छह महीने जेल और 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। वजह यह है कि उनके कुत्ते ने सात साल पहले 9 साल के एक बच्चे को काट लिया था। श्रीकृष्णा नगर की निवासी महिला डॉक्टर संगीता विजय बालकोटे ने केस की सुनवाई के दौरान यह दावा किया था कि वह कुत्ते की मालिक नहीं हैं, लेकिन सबूतों के आधार पर दोषी पाए जाने के बाद मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उन्हें अब सजा सुनाई है।
बच्चे की मां सोनल नंदकुमार ने नंदनवन पुलिस स्टेशन में 30 सितंबर 2014 को केस दर्ज कराया था कि संगीता विजय के कुत्ते ने 9 साल के उनके बेटे को काट लिया है। यह घटना उस समय हुई जब वह सुबह अपने दोस्त के साथ कुत्तों को खाना खिलाने गया था। पुलिस ने जांच में पाया कि यह घटना कुत्ते की मालकिन की लापरवाही से हुई।
पुलिस ने केस की तहकीकात के बाद चार्जशीट दायर की। कोर्ट में 8 चश्मदीद और अन्य सबूत पेश किए गए। आरोपी डॉक्टर के वकील ने कोर्ट में दलील दी थी कि यह साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है कि उनकी क्लाइंट कुत्ते की ओनर हैं।
हालांकि, मजिस्ट्रेट जेडी जाधाओ ने इस दावे को खारिज किया कि कुत्ता आवारा था। नागपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में कुत्तों को पकड़ने का काम करने वाले दो कर्मचारियों ने गवाही दी कि उन्होंने घटना के बाद कुत्ते को आरोपी डॉक्टर के घर से पकड़ा था और उन्होंने खुद डॉक्युमेंट भी साइन किए थे।
कोर्ट ने डॉक्टर को आईपीसी की धारा 289 (जानवरों के साथ लापरवाही) 338 (दूसरो की सुरक्षा को खतरे में डालना) को दोषी पाया। कोर्ट ने डॉक्टर को छह महीने जेल की सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि पीड़ित बच्चे की मां को सौंपने का आदेश दिया गया है।