बीते हुए वर्ष के तीन माह में और वर्तमान वर्ष के तीन माह में कोंडागांव थाना में एफआईआर बढ़ा
कोंडागांव पत्रिका लुक।
जिला मुख्यालय कोडागांव से 13 वर्षीय बालक के लापता होने का मामला दिनांक 4 अप्रैल को प्रकाश में आया, मिली जानकारी के मुताबिक दिनांक 4 अप्रैल की सुबह 7 बजे 13 वर्षीय बालक अंकुश मेहरा स्कूल जाने के लिए स्कूल ड्रेस पहनकर कोंडागांव डीएनके कालोनी स्थित घर से निकला, जो देर शाम तक वापस घर नहीं पहुंचा । मां वंदना मेहरा द्वारा बेटे को घर नहीं आने पर चिंतित हो कर अपने रिश्तेदारों सहित आस पड़ोस में पता तलाशी के बाद बच्चे की जानकारी ना मिलने पर पुलिस थाना कोंडागांव में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने व्यपहरण की धाराएं कायम कर विवेचना में लिया।
निरीक्षक अर्चना धुरंधर थाना प्रभारी कोंडागांव के मुताबिक अंकुश मेहरा नामक बच्चा पिता के साथ है,पुलिस ने अभी बरामद नही किया है।
क्या कहती है आईपीसी की धारा 363
भारतीय दंड संहिता 1860 व्यपहारण की धारा 363 के लिए दंड हैं – जो कोई भारत मे से या विधिपूर्ण संरक्षकता में से किसी व्यक्ति का व्यपहारण करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक कि हो सकती हैं, दंडित किया जायेगा और जुर्माना से भी दंडनीय होगा।
लेखन-GS SHARAM
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