जगदलपुर। बस्तर जिले के थाना भानपुरी अंर्तगत ग्राम केशरपाल उसरीगुड़ा में 13 मई 2021 के रात्रि में आरोपी तुलाराम कश्यप पिता नाड़ाराम जाति भतरा उम्र 58 वर्ष निवासी अपने पुत्र दयलाल कश्यप का विवाह कार्यक्रम आयोजित किया गया था, आरोपीगणो का कृत्य अपराध धारा 269, 270, 188, 34 भादवि महामारी अधिनियम 1987 की धारा 03 का पाये जाने से प्रार्थी सुनील कुमार कश्यप पिता स्व.शिबोराम कश्यप जाति मुरिया के रिपोर्ट पर पुलिस ने विवाह के संबध में नोटिस जारी कर अनुमति के वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने कहा गया था, जिसे प्रस्तुत नही किया किये जाने पर आरोपीगणों पिता-पुत्र तुलाराम कश्यप एवं दयलाल कश्यप को गिरफ्तार कर आज न्यायिक रिमांड पर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है।
वैश्विक महामारी कोविड- 19 कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिये कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी जगदलपुर द्वारा वैवाहिक, अन्तेष्टी, दशगात्र, आदि संस्कारो के लिये एसडीएम/तहसीलदार से बीना पुर्वानुमति के आयोजन करने पर पुर्णत: प्रतिबंध लगाया हैं, फिर भी आरोपीगणो द्वारा आम जनता की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न करते हुये आदेश का उलंघन किया गया, जिससे कोरोना बढऩे की पुर्ण संभावना थी।