प्रदेशबड़ी खबर

छत्तीसगढ़ में एक जून से खुलेंगे बार और होटल:5 प्रतिशत से कम संक्रमण वाले 18 जिलों में राहत, पर बाकी में जारी रहेगी सख्ती; प्रदेश में संडे को टोटल लॉकडाउन

रायपुर. छत्तीसगढ़ सरकार ने लॉकडाउन को लेकर नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके बाद प्रदेश में एक जून से बार, होटल औऱ क्लब खुल सकेंगे। हालांकि जिन जिलों में संक्रमण दर 5 प्रतिशत से ज्यादा है जैसे रायगढ़,जांजगीर,सूरजपुर वहां पहले की तरह सख्ती जारी रहेगी। छूट फिलहाल 18 जिलों को मिलेगी क्योंकि इनमें या तो संक्रमण की दर 5 प्रतिशत या उससे कम है। जिला प्रशासन की ओर से इन तीन जिलों में कुछ छूट दी जा सकती है। वहीं प्रदेश में पहले की तरह दुकानों को शाम 6 बजे के बाद खोलने की अनुमति नहीं होगी और रविवार को टोटल लॉकडाउन रहेगा। इसके अलावा जिन जिलों में 5% से कम कोरोना का संक्रमण दर है,वहां के लिए कुछ रियायतें जरूर दी हैं।

वहीं केंद्र सरकार की तरफ से 30 जून तक लॉकडाउन की बात कही गई है,लेकिन राज्य सरकार की इस गाइडलाइन में लॉकडाउन को बढ़ा दिया है,लेकिन इसमें तारीख तय नहीं की गई है। आगे कोरोना संक्रमण के स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार फैसला लेगी। नई गाइडलाइन के मुताबिक प्रदेश के सभी जिलों में संडे लॉकडाउन रहेगा। इसके अलावा सभी जिलों में धारा 144 अब भी लागू रहेगा।

प्रदेश के 18 जिलों में संक्रमण दर 5 प्रतिशत या उससे कम
नारायणपुर, बेमेतरा, दुर्ग, कबीरधाम, राजनांदगांव और कांकेर जिलें में अभी संक्रमण की दर 2 प्रतिशत। काेरबा जिले में 3 प्रतिशत, बिलासपुर, महासमुंद, रायपुर, बलाैदाबाजार, सरगुजा,सुकमा,बीजापुर, गाैरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले में 4 प्रतिशत, बलरामपुर, दंतेवाड़ा और जशपुर जिले में अभी 5 प्रतिशत है।

जिन जिलों में संक्रमण दर 5% से कम, वहां अब भी ये सख्ती रहेगी

  • सिनेमा हॉल,थियेटर,स्विमिंग पूल,वाटर पार्क बंद रहेंगे और चौपाटी खोलने की भी अनुमति नहीं होगी।
  • इन जिलों में भी शाम 6 बजे के बाद दुकानें खोलने की अनुमति नहीं होगी।
  • सभा, जुलूस, धरना राजनीतिक और धार्मिक कार्यक्रम पर प्रतिबंध रहेगा।

जिन जिलों में संक्रमण दर 5% से कम, वहां ये छूट मिलेगी

  • होटल,रेस्टोरेंट,क्लब,बार रात 10 बजे तक 50 प्रतिशत की छमता के साथ खुल सकते हैं ।
  • सरकारी कार्यालय में 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ काम हो सकेंगे।
  • शादी पार्टी में अधिकतम 50 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी।

सरकार ने अपनी गाइडलाइन में सख्ती से कहा है कि इन छूट के बावजूद भी लोगों को कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करना होगा। वहीं सभी जिलों में व्यापारियों को ज्यादा से ज्यादा होम डिलीवरी पर जोर देने की भी बात सरकार के आदेश में कही गई है। गाइडलाइन के मुताबिक रजिस्ट्री ऑफिस 5% से ज्यादा संक्रमण वाले जिलों में भी सामान्य समय में खुल सकेंगे।

Patrika Look

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *