छत्तीसगढ़

राजधानी में अब बैंड पार्टी वालों को भी मिली छूट, जानिए कितने लोगों की मिली अनुमति ?

रायपुर। राजधानी रायपुर में अब बैंड पार्टी वालों को भी छूट मिल गई है. शादी और अन्य समारोह में बैंड बजाने वालों की संख्या निर्धारित कर दी गई है. कलेक्टर के आदेश के मुताबिक बैंड बजाने वालों की संख्या समारोह में 10 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. फिलहाल केवल बैंड बजाने की अनुमति मिली है. साउंड बॉक्स का उपयोग नहीं किया जा सकेगा.

बैंड पार्टी वालों को मिली छूट

दरअसल, काफी लंबे समय से बैंड पार्टी के सदस्य आदेश का इंतजार कर रहे थे. इसके बाद रायपुर कलेक्टर ने छूट दी है. बैंड पार्टियों की आर्थिक स्थिति काफी खराब है. किसी ने सब्जी बचना शुरू कर दिया है, तो कोई मजदूरी कर रहा है, लेकिन अब राहत है. कलेक्टर के जारी आदेश के मुताबिक रात 10:00 बजे तक बैंड बजाने की छूट मिली है. बैंड पार्टी वालों को कोविड गाइडलाइन का करना होगा पालन

  • धुमाल /ब्रास बैंड और बैंड पार्टी बजाने वालों की कुल संख्या 10 लोगों से ज्यादा नहीं होगी
  •  धुमाल/ ब्रास बैंड एवं बैंड पार्टी में केवल बैंड के बजाने की अनुमति होगी
  • साउंड बॉक्स जिनका पी.एम.पी.ओ. 200 वॉट से अधिक न हो को ही बजाने की अनुमति होगी
  • धुमाल/ब्रास बैंड एवं बैंड पार्टी किसी भी सार्वजनिक रोड पर नहीं बजाया जाएगा
  • कार्यक्रम के नियत स्थान पर बजाने की अनुमति अधिकतम समय रात्रि 10.00 बजे तक के लिए मान्य होगी
  • जिस क्षेत्र में धुमाल/ब्रास बैंडएवं बैंड पार्टी बजाया जाना है, उसके पूर्व उस क्षेत्र के थाना प्रभारी ___ को पूर्व सूचना देना होगा.

Patrika Look

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