कोर्ट से दूसरी याचिका भी खारिज: ब्लैकमेलिंग के मामले में आरोपी राकेश मिश्रा की अग्रिम जमानत खारिज, क्या अब हो पाएगी गिरफ्तारी ?
भिलाई। मानव अधिकार आयोग के दस्तावेज के जरिए स्मृति नगर को-आपरेटिव सोसायटी के अध्यक्ष राजीव चौबे को ब्लैकमेल करके वसूली करने वाले डॉ. राकेश मिश्रा की बुधवार को बिलासपुर हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है. जस्टिस गौतम भादुड़ी ने याचिका खारिज की है
इससे पहले सेशन कोर्ट में आरोपी मिश्रा की एक अन्य याचिका खारिज हो चुकी है. तब मिश्रा ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग को लेकर याचिका दायर की थी, लेकिन अपराध संगीन होने के कारण कोर्ट ने इसे खारिज किया था. बावजूद सुपेला पुलिस आरोपी राकेश मिश्रा को गिरफ्तार नहीं कर पा रही है.
हैरानी की बात तो ये है कि इस मामले में तत्कालीन एसपी प्रशांत ठाकुर भी कह चुके थे कि गिरफ्तारी हो, लेकिन सुपेला थाना आरोपी राकेश मिश्रा पर ज्यादा ही मेहरबान हैं. अब देखना ये होगा नए एसपी प्रशांत अग्रवाल आरोपी राकेश मिश्रा को गिरफ्तार करवाते हैं कि नहीं ?
बता दें कि सुपेला पुलिस ने 12 फरवरी को धारा 384,467,468 और 471 के तहत केस दर्ज किया था. इसके बाद से पुलिस अब तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है.