छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़: हाईकोर्ट ने अवमानना याचिका पर व्यापमं नियंत्रक के खिलाफ जारी किया जमानती वारंट

बिलासपुर। हाईकोर्ट ने आज एक अवमानना याचिका पर सुनवाई की. हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए व्यापमं नियंत्रक पी सी चौबे के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है. जानकारी के मुताबिक वर्ष 2019 के सेट एग्जाम में बलौदाबाजार निवासी अभ्यर्थी भूमिका मढ़रिया 0.6 फीसदी अंक कम आने के कारण असफल हो गईं थी. प्रश्नों के मिलान के बाद अभ्यर्थी ने 5 प्रश्नों का मूल्यांकन गलत पाया. मूल्यांकन में सुधार को लेकर व्यापमं को आवेदन दिया. जिसे व्यापमं ने नहीं माना. इसके बाद आवेदिका हाईकोर्ट पहुंची.

पिछले बार सुनवाई में हाईकोर्ट ने व्यापमं को निर्देश देते हुए 45 दिनों के भीतर पुनर्मूल्यांकन कर परिणाम जारी करने का निर्देश दिया था. लेकिन हाईकोर्ट के निर्देश का कोई पालन नहीं हुआ. निर्धारित समय में हाईकोर्ट के आदेश का पालन ना होने के बाद याचिकाकर्ता ने अवमानना याचिका दायर की. जिसपर हाईकोर्ट ने व्यापमं नियंत्रक के खिलाफ तल्ख़ टिप्पणी करते हुए कहा था कि क्यों ना आपके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई हो.

आज इस मामले में फिर से सुनवाई रखी गई थी, लेकिन आज भी व्यापमं की ओर से कोर्ट में जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया. कोर्ट ने आज इस मामले को गम्भीरता से लिया है. हाईकोर्ट ने अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए व्यापमं नियंत्रक के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है.

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