क्राइमछत्तीसगढ़

गांजा तस्करी के 4 आरोपीगणों को हुई 10-10 वर्ष कारावास की सजा

कोंडागांव । गांजा तस्करी के 4 आरोपीगणों को 10-10 वर्ष की कारावास की सजा हुई होने के सम्बन्ध में प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपीगण तरूण पिता सदेश्वर यादव 32 वर्ष, विनोद कुमार पिता स्व.बुढीराम यादव 23 वर्ष, मनोज कुमार पिता गिधीष्वर यादव 23 वर्ष एवं घनश्याम पिता विजयलाल बंजारे 22 वर्ष निवासी क्रमश ग्राम रघुनाथपुर, ढोढी टीकरा, भाथूडाड व पत्थलगांव थाना पत्थलगांव जिला जशपुर (छ.ग.) को कारावास की सजा सुनाए गए होने के सम्बन्ध में इस प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले दिलीप जैन लोक अभियोजक ने बताया कि 19 मार्च 2017 को विवेचक के द्वारा मुखबीर से प्राप्त सूचना कि एक सफेद रंग का की स्कार्पियो वाहन क्र.सी.जी.12 डी 1418 में कुछ लोग अवैध मादक पदार्थ गांजा लेकर जगदलपुर से रायपुर की ओर जाने वाले हैं। विवेचक स्वयं कार्यवाही हेतु हमराह स्टाफ के साथ मय विवेचना किट आदि लेकर गवाहों के साथ थाना कोण्डागांव के सामने एन.एच.30 पर रवाना होकर करीब 100 मीटर आगे पुलिस अधीक्षक कार्यालय तिराहा के पास प्र.आर.एवं आर.को तैनात किया गया शेष स्टाफ के साथ स्वयं विवेचक थाना के सामने घेराबंदी किया। करीब एक घंटे बाद संदिग्ध वाहन स्कार्पियों आते हुये दिखायी दी, जिसे हमराह स्टाफ के द्वारा बेरीकेट्स लगाकर रोका गया तो वाहन में चार व्यक्ति बैठे मिले। उक्त वाहन को आरोपी तरूण कुमार यादव चला रहा था, बगल वाली सीट पर आरोपी विनोद कुमार तथा बीच की सीट पर आरोपी मनोज कुमार व घनष्याम बंजारे बैठै थे, तलाषी कार्यवाही में उक्त वाहन में 39 पैकेट में कुल वजन 2 क्विंटल 3 किलो 890 ग्राम संदिग्ध मादक पदार्थ होना पाए जाने पर गवाहों के समक्ष आरोपीगणों के विरुद्ध कोण्डागांव थाने में अपराध क्र 72/2017 धारा 20 (ख) एन.डी.पी.एस.एक्ट का प्रथम सूचना

रिपोर्ट दर्ज किया। पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने से अभियोग पत्र तैयार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। कोंडागांव जिले के विषेष सत्र न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस.एक्ट) कोंडागांव के न्यायाधीश सुरेश कुमार सोनी ने प्रकरण का विचारण कर आरोपीगण को धारा 20 (ख) (2-स) स्वापक औषधी एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम  के आरोप में 10-10 वर्ष के सश्रम करावास एवं रूपये 1-1 लाख मात्र के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड की राशि अदा होने के व्यतिक्रम पर 01-01 वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास पृथक से भुगतना होगा की सजा सुनाई गई।

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