छत्तीसगढ़

एनएच 30 पर निर्माण कार्यों में देरी के लिए कलेक्टर ने ठेकेदार को धारा 133 के तहत दिया नोटिस

कोंडागांव। राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर बेड़मा से कांकेर तक सड़क मार्ग निर्माण में देरी के चलते नागरिकों हो हो रही परेशानी को कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी पुष्पेन्द्र कुमार मीणा द्वारा संज्ञान में लेते हुए निर्माण कार्य करने वाले ठेकेदार दिनेश वालेचा के विरूद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 133 के तहत् नोटिस देते हुए सड़क मार्ग का निर्माण पूर्ण करते हुए सभी बाधाओं को जल्द से जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिये।
न्यायालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कोण्डागांव में जारी मामले पर कार्यवाही करते हुए कलेक्टर द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर चौड़ीकरण कार्य में मापदण्ड के अनुसार सुरक्षा न अपनाने, सुरक्षा संकेतकों को ना लगाने तथा राजमार्ग में बड़े बड़े गढ्ढे हो जाने के उपरांत भी राजमार्ग की मरम्मत कार्य समय पर नहीं कराने के कारण लोगों को हो रही समस्याओं को देखते हुए ठेकेदार दिनेश वलेचा के विरूद्ध कार्यवाही की गयी है। इस हेतु कलेक्टर द्वारा ठेकेदार को 30 नवम्बर 2021 तक मापदण्ड अनुसार सुरक्षात्मक व्यवस्था एवं संकेतक लगाने के निर्देश दिये गये है साथ ही ठेकेदार को 30 नवम्बर को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हो कर कारणों को प्रस्तुत करने का समय दिया गया है। इस निर्देश का पालन न किये जाने पर संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।

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