कोंडागांव। छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के तहत गंभीर कदाचार की श्रेणी में पाए जाने से राज्य शासन द्वारा राजेश मिश्रा ( व्याख्याता) प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी कोंडागांव को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1966 के के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर निलंबन अवधि में मुख्यालय संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा बस्तर होगा। निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। राजेश मिश्रा पर कलेक्टर के निर्देश के विपरीत जिले में 140 व्याख्याताओं का विधि विरुद्ध युक्तिकरण, स्थानांतरण,कलेक्टर दर पर 89 दिनों के लिए प्यून के पदों पर नियुक्ति ,सूखा राशन वितरण, महापुरुषों की फोटो वितरण, फर्नीचर सप्लाई आदि पर गंभीर अनियमितता करने का आरोप लगा है।
सूखा राशन वितरण करने वाले सप्लायर पर कार्यवाही कब तक
अधिकारी पर कार्यवाही तो हुई, स्कूलों में खराब राशन वितरण करने वाले सप्लायर पर कब तक कार्यवाही होगी ,यह एक बड़ा प्रश्न है? राज्य सरकार व जिला प्रशासन पर ।बहरहाल देखना होगा कि सूखा राशन वितरण करने वाले पर भी कार्यवाही होगी या सप्लायर को अभय दान दिया जाएगा।