कोंडागांव पत्रिका लुक।
कहते हैं हराम कमाई कब तक निगल पाओगें एक ना एक दिन उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। ऐसे ही मामला कोंडागांव जिला मुख्यालय से सामने आया है। आपको बतादें की
जमीन का नक्शा खसरा देने के नाम पर अवैध रूप से लेनदेन के दोषी पाए गए राजस्व निरीक्षक देवेंद्र देवांगन कोंडागांव को कलेक्टर कोंडागांव पुष्पेंद्र कुमार मीणा ने गुरुवार को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण अधिनियम 1965 का उल्लंघन करते पाए जाने पर उन्हें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय तहसील कार्यालय माकड़ी निर्धारित किया गया है। देवांगन को निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा
कोंडागांव के तहसील कार्यालय में कार्यरत राजस्व निरीक्षक का अवैध लेनदेन का एक वीडियो हाल में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में वायरल होने लगा था. जिसमें जमीनी का नक्शा-खसरा देने के लिए राजस्व निरीक्षक ने आवेदनकर्ता से राशि की मांग रखी थी.
आवेदक ने नक्शा खसरा के बदले राजस्व निरीक्षक के साथ राशि लेनदेन का वीडियो तैयार किया जिसके कुछ दिनों बाद वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से सामने आया था। राजस्व निरीक्षक द्वारा लेनदेन का वीडियो को संज्ञान में लेकर कलेक्टर कोंडागांव ने वीडियो के सच्चाई की पड़ताल करने संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया। जिस पर तहसीलदार कोंडागांव ने जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, प्रतिवेदन से वीडियो में दर्शित तथ्य की पुष्टि होने पर राजस्व निरीक्षक के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई।