छत्तीसगढ़

जिला प्रशासन ने रोका बाल विवाह


कोण्डागांव। पत्रिका लुक

जिले के थाना धनोरा अंतर्गत ग्राम पंचायत बदवर में बाल विवाह की सूचना दूरभाष के माध्यम से प्राप्त होते ही मिषन वात्सल्य महिला एवं बाल विकास विभाग, पुलिस विभाग एवं राजस्व विभाग की संयुक्त दल द्वारा विगत दिवस को जिला कार्यक्रम अधिकारी अवनी कुमार बिसवाल एवं जिला बाल संरक्षण अधिकारी नरेन्द्र सोनी के मार्गदर्षन में बाल विवाह रोकने की कार्यवाही की गई। ग्राम पंचायत बदवर में एक नाबालिग बालक 17 वर्ष 7 माह 5 दिन निवासी बदवर स्कूलपारा थाना धनोरा का विवाह नाबालिग बालिका 17 वर्ष 06 माह 1 दिन निवासी ग्राम सोड़मा थाना फरसगांव जिला कोण्डागांव एवं अन्य युवक 19 वर्ष का विवाह नाबालिग बालिका 17 वर्ष के साथ सम्पन्न होना था। दोनों विवाह अपने-अपने रीति-रिवाज एवं परिवार की सहमति से किया जा रहा था। गठित संयुक्त दल द्वारा दोनों विवाह स्थल पहुंच कर आधार कार्ड एवं शैक्षणिक दस्तावेजों का निरीक्षण किया गया जिसमें दोनों बालक-बालिकाओं की आयु विवाह हेतु निर्धारित आयु से कम पायी गई। विवाह स्थल में उपस्थित ग्रामीण एवं परिवार के सदस्यों को विभागीय अधिकारी-कर्मचारियों, सरपंच, ग्राम पटेल, सचिव, सुपरवाईजर द्वारा बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, दण्ड के प्रावधान, बाल विवाह के दुष्परिणाम से अवगत कराते हुए समझाईस देकर पंचनामा तैयार किया गया एवं दोनों बालकों के परिजन एवं उपस्थित ग्रामीणों को बाल विवाह से होने वाले दुष्परिणामों को बाताते हुए बालक-बालिका एवं माता-पिता से शपथ पत्र लिया गया, कि विवाह हेतु निर्धारित आयु पूरी नहीं हो जाती तब तक विवाह नही करेंगे।
उक्त बाल बिवाह को रोकने हेतु नायब तहसीलदार दयाराम साहू, परियोजना अधिकारी दीपेष सिंह बघेल, विधिक सह परिवीक्षा अधिकारी सौरभ तिवारी, धनोरा थाना से पुलिस विभाग के उप निरिक्षक रजउराम सूर्यवंशी, पर्यवेक्षक श्रीमती मीना जुर्री, आउटरीच वर्कर श्रीमती माधुरी उसेण्डी, सुश्री बरखा धर्मपाल एवं चाईल्ड लाईन से हेमन्त भारती उपस्थित थे।

सूत्र-pro कोण्डागांव

Patrika Look

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *