जगदलपुर,। पत्रिका लुक (विनय कुमार दत्ता )
आबकारी आयुक्त निरंजन दास एवं कलेक्टर विजय दयाराम के निर्देशानुसार. लक्ष्मीकांत गायकवाड़ जिला आबकारी के मार्गदर्शन एवं मुखबिर की सुचना पर समयाभाव में बिना तलाशी वारंट लिए ग्राम- लामड़गुड़ा पारा, थाना- परपा निवासी लक्ष्मण कश्यप पिता विश्वनाथ कश्यप के उसके निजी रहवास मकान परिसर की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान उपस्थित गवाहों के समक्ष उसके रहवास मकान के स्नानागार के बाजू से तीन भूंरे रंग के कार्टूनों में रखा 180 मिली लीटर क्षमता वाले कुल 150 पाव शीशीयों (प्रत्येक कार्टून में 5-50नग) में भरा गोवा स्प्रीट आफ स्मूथनेस व्हिस्की ब्रांड का मध्य प्रदेश प्रांत में निर्मित एवं विक्रय हेतु नान डयूटी पेड विदेशी मदिरा बरामद किया गया, आरोपी द्वारा अपने संज्ञान में अवैध रूप से धारण क्षमता से अधिक अन्य प्रान्त का विदेशी मदिरा धारण करना पाये जाने के फलस्वरूप उसके विरूद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) (क), 34(2), 36,59-क के तहत कार्यवाही करते हुए मामला पंजीबद्व किया गया उक्त मदिरा का कुल मात्रा 27बल्क लीटर है। जिसका बाजार मूल्य 18000/- रूपये होना पाया विवेचना अपूर्ण होने पर माननीय न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में रखने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा आदेशित करते हुए आरोपी को 14 दिनों के न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया है, इस कार्यवाही मे मुख्य रूप से आबकारी उपनिरीक्षक शिवेन्दृ सिंह, चन्द्रदीप भगत, गणेशराम यादव, शिव प्रसाद सिन्हा, शैलेष कुमार पाण्डे, पृथ्वीराजश् श्रीवास्तव, ललित ठाकुर, मो. कादर शरीफ़ एवं हेमराज बघेल इनकी भूमिका मुख्य रूप से रही!