कोण्डागांव। पत्रिका लुक
छत्तीसगढ़ शासन का आरक्षण मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराघिन है ,नई नवीन शासकीय नौकरी में भर्ती करने के सबंध में कोई स्पष्ट निर्देश अब तक नही आया है लेकिन कोंडागांव स्वास्थ्य विभाग सीएमएचओ कार्यालय द्वारा शासकीय पदों पर नई भर्ती के द्वारा नवीन रिक्तियां जारी की है जिसमें वॉक इन इंटरव्यु की प्रक्रिया पूर्ण की जा चुकी है। आरक्षण विधेयक पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा स्थगित नियुक्तियों को पूर्ण करने कहा गया था ना कि नई नियुक्तियों की प्रक्रिया जारी करने कहा गया था,जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों को दरकिनार करते हुए मुख्य स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी कोण्डागाँव द्वारा विभिन्न पदवार नवीन वैकेंसी जारी की गई एवं उस पर चयन प्रक्रिया किया जा रहा है अगर यह प्रक्रिया बीच में रद्द की जाती है तो यह प्रदेश के शिक्षित बेरोजगार युवाओं के भविष्य के साथ छलावा होगा।
बस्तर दौरे के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने कहां
वहीं बीते दिनों बस्तर प्रवास के दौरान पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री टी एस सिंहदेव ने जगदलपुर में मीडिया से चर्चा के दौरान विस्तार से बताते हुए कहा कि माननीय हाईकोर्ट का जो निर्णय आया था भर्ती को लेकर उसने सारी भर्ती की व्यवस्था को रोक दिया। नया जो भर्ती करना है जब तक माननीय सुप्रीम कोर्ट से आरक्षण का मामला हल नही होगा नई भर्ती नहीं हो पाएगी।
सीएचएमओ कोण्डागांव ने बताया
डॉ. आर के सिंह मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
कोण्डागांव ने बताया कि एनएचएम में प्रतिवर्ष पोस्ट स्वीकृत होकर आता है, संविदा के तौर पर यह भर्तियां बैकलॉग नहीं है व हम लोग कोई रेगुलर भर्ती नहीं कर रहे हैं ,शासन ने कहा संविदा में भर्ती करो शासन के निर्देशानुसार एनएचएम के गाइडलाइन के अनुसार संविदा भर्ती की जा रही है।
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