छत्तीसगढ़

लोकसभा निर्वाचन को लेकर जिले में धारा 144 प्रभावशील

कोण्डागांव। पत्रिका लुक
लोकसभा निर्वाचन 2024 की घोषणा के साथ ही सम्पूर्ण जिले में धारा 144 प्रभावशील कर दी गई है। शांतिपूर्वक निर्वाचन सुनिश्चित करने के लिए शनिवार 16 मार्च से 6 जून तक संपूर्ण कोंडागांव जिले 144 लागू रहेगा। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कुणाल दुदावत ने बताया कि लोकसभा निवार्चन की समस्त कार्यवाही पूरी तरह से शांतिपूर्वक एवं मतदाताओं द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग बिना किसी डर, भय एवं दबाव के निर्भीकतापूर्वक किये जाने के लिए जिले में लोक परिशांति बनाए रखना आवश्यक है।इस संबंध में पुलिस अधीक्षक द्वारा अपने संपूर्ण जिले में निर्वाचन अवधि में लोक परिशांति बनाए रखने हेतु किए गए अनुरोध पर यह कार्यवाही की गई है। निर्वाचन अवधि में कानून व्यवस्था को नियंत्रित की जाए, ताकि निर्वाचन संबंधी आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित किया जा सके। इस दौरान कोई भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा भले ही वह अनुज्ञप्तिधारी हो, किसी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ, अन्य अस्त्र-शस्त्र, आग्नेयास्त्र लाठी डण्डा, भाला, बरछी, फरसा, कुल्हाड़ी, तीर-धनुष एवं अन्य धारदार हथियार लेकर किसी भी सार्वजनिक स्थान, आम सड़क, रास्ता, सार्वजनिक सभा एवं अन्य स्थानों पर नहीं चलेगा व सशस्त्र जुलूस में भाग नहीं लेगा। इसके साथ ही मतदान केन्द्र, सामग्री वितरण एवं वापसी केन्द्र तथा मतगणना केन्द्र में 200 मीटर की परिधि में प्रवेश नहीं करेगा। ड्यूटी में तैनात सीआरपीएफ एसएएफ, सशस्त्र बटालियन एवं अन्य सुरक्षा कर्मी इस प्रतिबंधात्मक आदेश के प्रभाव से मुक्त रहेंगे। कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह अथवा राजनीतिक व गैर राजनीतिक दल के सदस्यों द्वारा प्रश्नाधीन अवधि में विस्फोटक पदार्थ, अन्य अस्त्र-शस्त्र, आग्नेयास्त्र लाठी डण्डा, भाला, बरछी, फरसा, कुल्हाड़ी, तीर-धनुष एवं अन्य धारदार हथियार लेकर नहीं चलेगा, और न ही चलने के लिए किसी को प्रेरित करेगा। किसी भी प्रकार का धरना, जुलूस, सभा अथवा रैली का प्रदर्शन जिला दण्डाधिकारी अपर जिला दण्डाधिकारी एवं संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी से विधिवत अनुमति लिए बगैर नहीं किया जाएगा।

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