छत्तीसगढ़

नगरपालिकाओं के आम निर्वाचन 2024 हेतु निर्वाचक नामावलियों का प्रारंभिक प्रकाशन…

कोण्डागांव । पत्रिका लुक
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकरी कुणाल दुदावत ने 16 अक्टूबर बुधवार को जिला कार्यालय के सक्षा कक्ष में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में त्रि-स्तरीय पंचायत और नगरपालिकाओं के आम निर्वाचन 2024 हेतु निर्वाचक नामावली तैयार करने हेतु राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के संबंध में विस्तृत जानकारी दी।  जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग रायपुर के आदेशानुसार नगरपालिकाओं के आम निर्वाचन 2024 हेतु प्रारंभिक निर्वाचक नामावली का प्रकाशन 16 अक्टूबर 2024 को नगरपालिका क्षेत्र एवं नगर पंचायत क्षेत्र अंतर्गत किया गया है। निर्वाचक नामावली के प्रकाशन उपरांत 16 अक्टूबर 2024 से निर्वाचक नामावली से संबंधित दावा आपत्ति लेने का कार्य निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा किया जा रहा है, नगरपालिका क्षेत्र हेतु अनुविभागीय अधिकारी (रा०) व तहसीलदार, नगर पंचायत क्षेत्र केशकाल व फरसगांव हेतु अनुविभागीय अधिकारी केशकाल फरसगाव एवं तहसीलदार केशकाल व फरसगांव को दावा-आपत्ति प्रस्तुत किया जा सकता है। नाम जुड़वाने हेतु प्रस्तुत दावा में संबंधित वार्ड के अंतर्गत दावाकर्ता का नाम भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रकाशित निर्वाचक नामावली में 1 जनवरी 2024 की स्थिति में नाम सम्मिलित होना आवश्यक है। प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष निर्वाचक नामावली में नाम जुड़वाने, विलोपित एवं संशोधन करने हेतु 16 अक्टूबर 2024 से 22 अक्टूबर 2024 तक कार्यालयीन दिवस के साथ-साथ शनिवार एवं रविवार के अवकाश के दिन में भी समय प्रातः 10 बजे से अपरान्ह 5 बजे तक एवं अंतिम दिवस 23 अक्टूबर 2024 को अपरान्ह 03 बजे तक आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे। प्राप्त दावा आपत्तियों का निराकरण कर निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन 22 नवम्बर 2024 को किया जायेगा। इसी प्रकार त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन 2024-25 हेतु निर्वाचक नामावलियों का प्रारंभिक प्रकाशन 24 अक्टूबर 2024 को किया जाकर दावा आपत्ति प्राप्त करने की कार्यवाही निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय एंव समस्त ग्राम पंचायत मुख्यालय, जनपद पंचायत मुख्यालय में किया जायेगा। पंचायत निर्वाचन हेतु निर्वाचक नामावलियों तैयार करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, उक्त निर्वाचक नामावली में यदि किसी मतदाता को नाम जुड़वाने एवं विलोपित करने या संशोधन करने की स्थिति में 24 अक्टूबर 2024 से 28 अक्टूबर 2024 तक कार्यालयीन दिवस के साथ-साथ शनिवार एवं रविवार के अवकाश के दिन में भी समय प्रातः 10 बजे से अपरान्ह 5.00 बजे तक एवं अंतिम दिवस 29 अक्टूबर 2024 को अपरान्ह 03 बजे तक आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे। प्राप्त दावा आपत्तियों का निराकरण कर निर्वाचक नामावलियों का अंतिम दिवस 29 नवम्बर 2024 को किया जायेगा। इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं एडीएम श्री चित्रकांत चार्ली ठाकुर सहित मीडिया प्रतिनिधिगण उपस्थित थे।
सोत्र-kgnpro

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