एकीकृत बाल विकास परियोजना कार्यालय नगरी में
धमतरी। हर साल की तरह इस साल भी मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत सामूहिक कन्या विवाह का आयोजन किया जाना है। परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास परियोजना, नगरी (सिहावा) ने बताया कि छत्तीसगढ़ के मूल निवासी, ऐसे अभिभावक जो अपनी बेटियों का विवाह इस योजना के तहत कराने के इच्छुक हैं, वे आगामी 15 फरवरी तक निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदन पत्र आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सेक्टर पर्यवेक्षक अथवा बाल विकास परियोजना कार्यालय नगरी में जमा कर पंजीयन कराया जा सकता है। उन्होंने बताया कि इसके तहत सहायता प्रदाय करने साक्षर कन्याओं को प्राथमिकता दी जाएगी।
बताया गया है कि कन्या के प्रथम विवाह के लिए ही पात्रता होगी। साथ ही एक परिवार से अधिकतम दो कन्या लाभान्वित की जा सकेगी। एक फरवरी 2021 की स्थिति में न्यूनतम 18 वर्ष की आयु की कन्या और न्यूनतम 21 वर्ष की आयु का वर योजना के तहत पात्रता रखते हैं। गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवार अथवा अंत्योदय तथा प्राथमिकता राशन कार्डधारी परिवार का सदस्य इस योजना के लिए पात्र होगा। यह भी बताया गया है कि कन्या को छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्या सामुहिक विवाह योजना नियम-2005 अथवा अनुसूचित जाति तथा जनजाति विकास विभाग द्वारा संचालित सामुहिक विवाह योजनाओं में से किसी एक योजना के तहत लाभ पाने की पात्रता होगी। आवेदन पत्र के साथ बी.पी.एल. प्रमाण पत्र अथवा राशन कार्ड की छायाप्रति, निवास प्रमाण पत्र, अंक सूची और आधार कार्ड की छायाप्रति तथा वर-वधु की दो फोटो जमा करना होगा।