० नक्सल हिंसा में मृतकों को 05-05 लाख रूपये की मिली स्वीकृति
दंतेवाड़ा। जिले के नक्सली पीडि़त परिवारों तथा आत्मसमर्पित नक्सलियों को समाज की मुख्य धारा से जोडऩे के उद्देश्य से पर्याप्त सुरक्षा एवं पुनर्वास से संबंधित कार्य योजना को कार्यान्वित करने एवं समीक्षा करने हेतु पुनर्वास समिति की बैठक हुई, इसमें जिला परिवहन अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ में निवासरत नक्सल पीडि़त परिवार को प्रदेश के अंदर संचालित बसों के यात्री किराये में 50 प्रतिशत छूट की पात्रता होगी। बैठक में नक्सल हिंसा में मृतकों में टिकनपाल के शामसिंह ताती, मड़कामीरास के भीमे मरकाम, काड़े मंडावी को 05-05 लाख रूपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है।
पुनर्वास समिति की बैठक में नक्सली हिंसा से मृत व्यक्ति के बच्चों को 25 वर्ष की उम्र तक उनकी शिक्षा एवं पुनर्वास के लिये 14 बच्चों की वित्तीय सहायता दी गई है। नक्सली हिंसा में मृत व्यक्ति के परिवार को पुनर्वास कार्य योजना के तहत आवश्यक सुविधा दिए जाने पर चर्चा की गई। डीईओ राजेश कर्मा, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास आशीष बैनर्जी को निर्देश दिया गया कि पीडि़त परिवार में ऐसे कम उम्र के बच्चे, जो 18 वर्ष से कम के हो और अध्ययनरत हो उन्हें समीप के आश्रम में रहने की सुविधा एवं छात्रवृत्ति ठीक उसी प्रकार उपलब्ध करायी जायेगी, जैसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों को उपलब्ध करायी जाती है। जिपं सीईओ अश्वनी देवांगन को निर्देश दिये गये। ग्रामीण विकास विभाग की आवास एवं स्वरोजगार संबंधी विभिन्न प्रचलित योजनाओं के अन्तर्गत पात्रता प्राथमिकता देते हुए सहायता दी जाए। इस दौरान दंतेवाड़ा कलेक्टर दीपक सोनी एवं एसपी अभिषेक पल्लव व अन्य मौजूद थे।