क्राइमछत्तीसगढ़

पति की मृत्यु के बाद ससुर ने हड़प लिये पीएफ का 50 लाख

बहु की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस


रायपुर। महिला ने अपने ससुर के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करायी है कि पति का जमा पीएफ राशि नामनी होने का फायदा उठाकर 50 लाख हड़प लिया। घटना की रिपोर्ट विधानसभा थाने में दर्ज की गई है।
मिली जानकारी के अनुसार कैपिटल सीटी फेस-2 सड्डु रायपुर निवासी श्रीमती रश्मि चवरे ने 35 वर्ष ने थाने में शिकायत दर्ज करायी है कि प्रार्थिया की शादी 12 मई 2015 को मनीष कुमार भगत से हुआ है जिससे 4 वर्ष का बेटा साक्ष्य है। पति मारुति सुजुकी मंगलोर कनार्टक में डिप्टी मैनेजर के पद पर कार्यरत था। 6 अगस्त 2020 को उसकी मौत हो गई। पति विवाह के पूर्व अन्य संस्था तथा अन्य जगह जहां नामिनी की आवश्कता थी वहां पीडि़ता की सांस महतो भगत एवं ससुर लक्ष्मण राम भगत नामिनी नामित थे। मनीष का मृत्यु होने पर उसके बैंक एकाउन्ट में 1 करोड़ 21 लाख रुपये पीएफ एकाउंट में जमा था। जो कंपनी द्वारा सांस ,ससुर को प्रदान किये जाने वाले थे। इसकी जानकारी पर पीडि़ता ने न्यायालय में अपने पुत्र का उत्तरधिकारी होने का हवाला देकर सास,ससुर को रुपये लेने रोक लगाने की मांग की थी। मारूति सुजुकी कंपनी के प्रबंधक अजय शाह एवं सास एवं ससुर द्वारा प्रकरण में समझौता करने कहने पर प्राप्त होने वाली राशि में आधा राशि पीडि़ता एवं उसके पुत्र के नाम पर देने की बात कही गई थी। लेकिन ससुर लक्ष्मण राम भगत द्वारा पोता साक्ष्य कुमार भगत के नाम पर किसी राष्ट्रीय कृत बैंक में सावधि जमा योजना में जमा करेंगे एवं नामनी स्वयं रहूंगा। लक्ष्मण राम भगत द्वारा लिखकर देने एवं चेक जारी करने पर तथा लगभग 83,00,000/-रूपये अक्षरी तिरासी लाख रूपये, सास महती भगत को 20,00,000/- रूपये, पीडि़ता 1,50,000/- रूपये लगभग कंपनी द्वारा चेक के माध्यम से प्रदान किया गया। रकम उनके खाते में आने बाद सुनियोजित ढंग से छल एवं बेईमानी करने की नियत से एकाउंट को होल्ड करा दिया। साक्ष्य भगत और मेरे नाम से भारतीय स्टेट बैंक शाखा सडडू जिला रायपुर में एकाउंट 10913953340 है तथा उसी एकाउंट का चेक 50,00,000/- रूपये ससुर द्वारा जारी किया गया जिसमें से साक्ष्य भगत के नाम सावधि जमा योजना में रकम जमा कर नामनी लक्ष्मण राम भगत को होना था परन्तु उन्होने एकाउंट को होल्ड करा दिया। घटना की शिकायत 2 मार्च को थाने में दर्ज करायी गई है। धारा 420 के तहत अपराध कायम कर मामले को जांच में लिया है।

Patrika Look

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *