जिले में धारा 144 लागू, ना होली मिलन या किसी भी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित नहीं
कोंडागांव। वर्तमान में कोरोना वायरस पाॅजिटिव प्रकरणों में लगातार वृद्धि होने के फलस्वरूप तथा जिला प्रशासन के प्रत्येक स्तर पर पूर्व में अधिरोपित प्रतिबंधों व शर्तों का कड़ाई से पालन कराना एवं परिस्थिति अनुरूप युक्तियुक्त प्रतिबंध अधिरोपित किया जाना आवश्यक होने के कारण कलेक्टर पुष्पेन्द्र कुमार मीणा द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30, 34 सहपठित एपिडेमिक एक्ट 1987 यथासंशोधित 2020 द्वारा प्रदाय शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये हैं, जिसके अनुसार होली मिलन का कार्यक्रम सार्वजानिक उत्सव के रूप में प्रतिबंधित रहेगा। घरों में ही कार्यक्रम आयोजित किया जावे। किसी भी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति नहीं दी जावेगी। डी.जे, नगाड़ा अथवा अन्य समस्त प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रो का उपयोग आगामी आदेश पर्यन्त प्रतिबंधित रहेगा। जिला कोण्डगाांव अंतर्गत सभी पर्यटन स्थलों में आम जनता का प्रवेश आगामी आदेश पर्यन्त प्रतिबंधित रहेगा। सार्वजनिक स्थलों में फिजिकल डिस्टेसिंग के साथ मास्क का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा। उल्लंघन की दशा में राज्य शासन निर्धारित 500 रूपये अर्थदण्ड के रूप में कड़ाई से वसूल किया जावेगा। जिले में समस्त प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम एवं त्यौहार, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, खेलकूद, मेला, समारोह अथवा अन्य किसी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किया जाना प्रतिबंधित रहेगा। धार्मिक स्थल केवल व्यक्तिगत पूजा-पाठ के लिए खुले रहेंगे। व्यक्तिगत, एकल रूप से धार्मिक स्थल व संस्थान में प्रवेश किया जा सकेगा, परन्तु किसी प्रकार का सामूहिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जावेगा। विवाह, अंत्येष्टि, दशगात्र अथवा उससे संबंधित आवश्यक कार्यक्रम में फिजिकल डिस्टेसिंग के साथ मास्क का कड़ाई से उपयोग की शर्त के अधीन अधिकतम 50 व्यक्तियों को ही शामिल होने की अनुमति होगी। कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों को समय-समय पर हाथ धोना, सैनिटाईज करना अनिवार्य होगा तथा उक्त कार्यक्रम आवश्यक होने पर संबंधित तहसीलदार लिखित अनुमति प्राप्त करना अनिवार्यतः होगा। कोई भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा प्रश्नाधीन अवधि में विस्फोटक सामग्री, लाठी, अस्त्र-शस्त्र एवं धारदार हथियार लेकर नहीं चलेगा, ना ही चलने के लिए किसी को प्रेरित किया जावेगा। 05 से अधिक व्यक्ति तथा समूह पाये जाने पर दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी। अन्य राज्यों से हवाई यात्रा, रेल अथवा सड़क मार्ग से जिले में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों को 07 दिवस होम क्वाॅरंटाईन में रहना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक स्थलों, सिनेमा हाॅल, होटल, बसस्टैण्ड, पोस्ट आॅफिस एवं बैंक आदि में आने-जाने वालों की दैनिक जाॅच की जावेगी एवं कोविड गाईडलाईन का पालन कराया जाना सुनिश्चित किया जावेगा। यदि किसी व्यक्ति को सर्दी, खाॅसी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ, स्वाद या गंध महसूस नहीं होना, दस्त, उल्टी या शरीर में दर्द की शिकायत हो तो निकटतम स्वास्थ्य केन्द्र में कोविड-19 जाॅच कराना तथा जाॅच रिपोर्ट प्राप्त होने तक होम क्वाॅरंटाईन रहना अनिवार्य होगा। रिपोर्ट पाॅजिटिव होने तथा होम आइसोलेशन हेतु अनुमति प्रदान किये जाने पर अनुमति की शर्तों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। कोण्डगांव में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए कोरोना वायरस निगरानी, जाॅच, निरीक्षण दल द्वारा भौतिक परीक्षण, संगरोध और इलाज से संबंधित अधिकारी, कर्मचारियों को यदि कोई भी व्यक्ति सहयोग देने से इंकार करता है अथवा वांछित जानकारी देने से इंकार करता है या निगरानी दल के निर्देशों का पालन नहीं करता है अथवा इस आदेश का उल्लंघन करता है, तो वह व्यक्ति भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 270 सहपठित एपिडेमिक डिसीसेज एक्ट 1897 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अधीन दण्ड का भागी होगा। यह आदेश तत्काल लागू हो गया है, जो आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा