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स्वास्थ्य और खाद्य एवं औषधि विभाग के द्वारा कोटपा एक्ट के तहत चालानी कार्यवाही

नारायणपुर। कलेक्टर धर्मेश कुमार साहू के निर्देशानुसार एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ ए आर गोटा के मार्गदर्शन में डॉ प्रशांत गिरी जिला नोडल अधिकारी एवं ड्रग इंस्पेक्टर देवेंद्र ध्रुव के द्वारा ’कोटपा एक्ट 2003’ के अंतर्गत दिनांक 23.3.2021 को स्वास्थ्य विभाग एवं खाद्य एवं औषधि विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से चालानी कार्यवाही किया गया। जिसके तहत नारायणपुर ब्लाक के विभिन्न क्षेत्रों में कोटपा एक्ट के धारा 4 और 6 के तहत जुर्माना किया गया व कोटपा एक्ट को पालन करते हुए 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे एवं शैक्षणिक संस्थानों के आसपास तंबाकू बेचने हेतु मना किया गया। धारा 5 के अंतर्गत सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन को दुकानदार से हटाने के लिए कहा गया। साथ ही पान पैलेस एवं किराना दुकानों में बिना विशिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी के सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री एवं विज्ञापन ना करने हेतु अपील किया गया।

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