छत्तीसगढ़

मकान बनवाने वालों को मिलेगी राहत, भवन अनुज्ञा अब दो साल की देगा निगम

रायपुर। राजधानी में यदि आप घर बनवाने के बारे में सोच रहे हैं तो यह आपके लिए राहत भरी खबर है। राहत की बात यह है कि नगर निगम, रायपुर ने भवन अनुज्ञा की अवधि एक साल से बढ़ाकर दो साल कर दी है।

इससे आपको भवन अनुज्ञा की अवधि समाप्त होने पर निगम के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, वहीं आपकी जेब पर भी असर नहीं पड़ेगा। इसके साथ ही अब आप आसानी से मनचाहे बैंक से लोन पास कराकर घर बनवाने का सपना पूरा कर सकेंगे। निगम का कहना है कि नियम में बदलाव से आपको काफी राहत मिलेगी।

ज्ञात हो कि निगम में एक साल में करीब डेढ़ हजार मकान निर्माण के लिए भवन अनुज्ञा का आवेदन आता है। निगम मकान बनाने के लिए एक साल के लिए भवन अनुज्ञा जारी करता था, लेकिन ज्यादातर लोग एक साल में मकान निर्माण कार्य शुरू नहीं कर पाते हैं, क्योंकि भवन निर्माण के लिए बैंक से लोन पास कराना पड़ता है।

बैंक से लोन की प्रक्रिया काफी जटिल है, इसलिए बैंक से लोन पास कराते-कराते एक साल कब गुजर जाता है, उसमें भी बहुत सारे लोगों का लोन पास नहीं हो पाता है। एक साल बीत जाने के बाद जिन आवेदन कर्ताओं का लोन पास नहीं हो पाता है, उन्हें दोबारा निगम में भवन अनुज्ञा के लिए आवेदन करना पड़ता है।

पांच प्रतिशत अधिक जमा करना पड़ता है शुल्क

निगम के अधिकारी ने बताया कि मकान बनाने के पहले भवन अनुज्ञा की अनुमति लेनी पड़ती है। निगम में स्क्वायर फीट के हिसाब से निगम में भवन अनुज्ञा की अनुमति दी जाती है। उन्होंने बताया कि यदि मान लिया जाए कि 1,500 स्क्वायर फीट मकान निर्माण के लिए आवेदनकर्ता अनुमति लेता है।

वह इसके लिए 20 हजार रुपये की राशि जमा करता है और सालभर के अंतर मकान का निर्माण नहीं करा पा रहा है तो दोबारा भवन अनुज्ञा की अनुमति के लिए उसे पांच प्रतिशत अधिक राशि निगम में जमा करनी पड़ती है, लेकिन भवन अनुज्ञा के लिए दो साल की अनुमति मिलने पर आवेदन कर्ता आसानी से अपना लोन पास कराकर घर बना सकता है। उसे पांच प्रतिशत अधिक राशि चुकानी नहीं पड़ेगी।

निगम के नहीं लगाने पड़ेंगे चक्कर

भवन अनुज्ञा की अवधि एक साल के अंदर खत्म होने के बाद आवेदन कर्ता को निगम कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते हैं। निगम में बैठे बाबू भी अनुज्ञा देने के नाम पर टरकाते रहते हैं। इससे आवेदन कर्ता को शारीरिक और मानसिक रूप से परेशानी का सामना करना पड़ता है, लेकिन निगम द्वारा जारी नए नियम से लोगों को काफी राहत मिलेगी।

‘भवन अनुज्ञा के लिए एक साल की अनुमति दी जाती थी, लेकिन अब इसे दो साल के लिए कर दिया गया है। इससे छोटे भवन स्वामियों को काफी राहत मिलेगी।’

Patrika Look

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