रायपुर में नौ से 19 अप्रैल तक लॉकडाउन, जानिए क्या हैं नए दिशा-निर्देश
रायपुर। रायपुर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए एक बार फिर से लॉकडाउन लगाया जा रहा है। इस बार नौ अप्रैल की शाम छह बजे से लेकर 19 अप्रैल सुबह तक पूरी तरह से राजधानी रायपुर में लॉकडाउन रहेगा। दूसरी लहर का और इस साल का यह रायपुर में पहला लॉकडाउन होगा। कलेक्टर डॉक्टर भारतीदासन ने अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बैठक कर अहम दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।
इस बार डेयरी उत्पादों, मेडिकल स्टोर को छोड़कर पूरी तरह से शहर को बंद कर दिया जाएगा। इसके साथ ही रायपुर जिले की सभी सीमाओं को भी सील कर दिया जाएगा। बताते चलें कि छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश के लिए बस सेवा को 15 अप्रैल तक के लिए बंद कर दिया गया है। फिलहाल, शाम छह बजे से सुबह छह बजे तक कर्फ्यू लगा दिया गया है। इसके चलते लोग अभी से अपनी जरूरत का सामान खरीदने के लिए बाजारों में जाने लगे हैं।
दूध की दुकानें और न्यूज पेपर हॉकर को सुबह छह बजे से आठ बजे तक और शाम को पांच से शाम साढ़े छह बजे तक दूध और अखबार बांटने की अनुमति होगी। इसी तरह से पेट शॉप और एक्वेरियम भी इसी समयावधि में पशुओं को पशुचारा देने के लिए खोले जा सकेंगे।
औद्योगिर संस्थानों एवं निर्माण इकाइयों को अपने कैंपस के भीतर मजदूरों को रखकर व अन्य आवश्यक व्यवस्था रखते हुए उद्योगों के संचालन और निर्माण कार्यों की अनुमति होगी। सभी प्रकार की सभा, जुलूस, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक आयोजन आदि पर पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे। बताते चलें कि छत्तीसगढ़ में मंगलवार तक सक्रिय मरीजों का आंकड़ा 52 हजार 445 पार हो चुका है। राजधानी में बढ़ते कोरोना संक्रमण की चैन तोड़ने के लिए जिला प्रशासन ने बुधवार को लाकडाउन का एलान कर दिया है।
परिचय पत्र दिखाने पर वैक्सीनेशन में छूट, मेडिकल स्टाफ और इमरजेंसी वाहनों को छूट रहेगी। मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलवरी को प्राथमिकता देगें। कलेक्टर ने अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बैठक कर अहम दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।
बंद रहेंगी शराब की दुकानें
लॉकडाउन के दौरान जिले की सभी शराब दुकानों पूरी तरह से बंद रहेगी। शराब दुकानों में खरीदारों की भीड़ और गाइडलाइन के उल्लंघन संबंधी शिकायतों को देखते हुए फैसला लिया गया है।