बैग ने 2.73 लाख की चांदी तो बनियान में बने 21 खांचों ने उगले साढ़े 10 लाख रुपये
बिलासपुर। जोनल स्टेशन में रविवार की दोपहर 2.45 बजे आरपीएफ ने सागर निवासी एक यात्री को 2.73 लाख के चांदी के आभूषणों के साथ पकड़ा। जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास 10 लाख 50 हजार रुपये नकद बरामद हुए, जिसे वह विशेष तरह की बनियान में बने जेबनुमा 21 खांचों में छिपाकर रखा हुआ था। उसे पकड़कर आरपीएफ पोस्ट लाया गया। वह किसी तरह का वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया है।
मामला तब उजागर हुआ जब यात्री जोनल स्टेशन पहुंचा। गेट क्रमांक तीन पर लगेज स्केनर मशीन से उसके बैग की जांच की गई। उसने जैसे ही मशीन के अंदर बैग डाला बाजू में लगे सिस्टम की स्क्रीन पर चांदी के आभूषण दिखे। ड्यूटी पर तैनात आरपीएफ जवान ने यात्री को रोक दिया और तत्काल इसकी जानकारी आरपीएफ पोस्ट प्रभारी भास्कर सोनी को दी।
यात्री को पोस्ट में लाया गया। बैग की तलाशी में उसके अंदर से अलग-अलग साइज के 62 जोड़ी पायल और दो छोटा गुच्छा, छह कड़ा व सिल्ली समेत कुल 3.5 किलो की चांदी निकली। इनकी कुल कीमत दो लाख 73 हजार 100 रुपये आंकी गई है। कार्रवाई पूरी कर यात्री को जीआरपी के सुपुर्द करने की तैयारी थी। उसे ले जाने के लिए पोस्ट प्रभारी ने उसकी पीठ पर अपना हाथ रखा। तब उन्हें अहसास हुआ कि वह कुछ और छिपाकर रखा है। इस पर कमीज उतरवाकर जांच की गई तो बनियान में बने खांचे में छिपाकर रखी रकम सामने आ गई।
कुल 21 खांचे बने थे। सभी में 50-50 हजार रुपये के बंडल थे। पूछताछ में उसने अपना नाम पंकज जैन पिता आनंद जैन (30) निवासी जैन मंदिर के पास पठा खुर्द जिला सागर मध्य प्रदेश बताया। यात्री के पास यात्रा टिकट भी मिला। रिजर्वेशन अकलतरा से सागर का था। पर यात्रा शुरू करने का स्टेशन बिलासपुर था। जीआरपी ने धारा 102 के तहत अपराध दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है।
बिलासपुर के अलग-अलग क्षेत्रों में बेचता था
आरपीएफ पोस्ट प्रभारी व निरीक्षक भास्कर सोनी द्वारा पूछताछ व प्रस्तुत कागजात पर पाया गया कि वह आभूषण आगरा के रोशन लाल प्लाजा नमक मंडी स्थित एसडी पायल से व्यापारी मनीष कुमार जैन निवासी वर्धमान कालोनी सूबेदार वार्ड सागर के द्वारा खरीदा गया है।
मनीष कुमार जैन द्वारा पंकज जैन के माध्यम से बिलासपुर के आसपास के क्षेत्रों में बेचना बताया, लेकिन चांदी की सिल्ली और अपने शरीर में छिपाकर 10 लाख 50 हजार रुपये ले जाने के संबंध में न तो कारण बता पाया और न कागजात प्रस्तुत नहीं कर सका।