स्कूली बच्चों को सूखा राशन का वितरण शुरू, राशन वितरण के दौरान बच्चों-पालकों के कोरोना गाइड लाइन का पालन करना अनिवार्य
नारायणपुर। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव एवं नियंत्रण हेतु राज्य में शालाओं को आगामी आदेश तक के लिए बंद रखने आदेश राज्य शासन द्वारा जारी किया गया है। मध्यान्ह भोजन नियम- 2015 में दिये गये प्रावधानों के अन्तर्गत बच्चों को शाला बंद रखने की अवधि में खाद्य सुरक्षा भत्ता प्रदान किया जाना है। बच्चों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित मात्रा का सूखा चांवल एवं निर्धारित कुकिंग कास्ट की राशि में अन्य आवश्यक खाद्य सामग्री (दाल, तेल, सूखी इत्यादि) वितरण किया जाने हेतु निर्देश प्राप्त हुआ है। जिले में 28 फरवरी 2021 तक के लिए बच्चों को सूखा राशन वितरण किया जा चुका है। 1 मार्च 2021 से 30 अप्रैल 2021 तक के लिए कुल 40 दिन का सूखा राशन वितरण मध्यान्ह भोजन योजना हेतु पात्र सभी बच्चों को वितरण किया जाना है। जिसमें प्राथमिक वर्ग में प्रति छात्र को प्रतिदिन के हिसाब से 100 ग्राम चांवल, 20 ग्राम दाल, 5 ग्राम तेल, 6.25 ग्राम अचार, सोयबड़ी 10 ग्राम, और नमक 6.25 ग्राम प्रदान किया जायेगा। इसी प्रकार अपर प्राथमिक वर्ग के छात्र-छात्राओं को 150 ग्राम चांवल, 30 ग्राम दाल, 7.5 ग्राम तेल, 10 ग्राम अचार, सोयबड़ी 15 ग्राम, और 10 नमक ग्राम नमक प्रदान किया जायेगा। कक्षा पहली से आंठवीं तक के उन बच्चों को जिनका नाम शासकीय शाला, अनुदान प्राप्त अशासकीय शाला अथवा मदरसा-मकतबा में दर्ज है, मध्यान्ह भोजन दिया जाना है। 1 मार्च से 30 अप्रैल 2021 तक के लिए कुल 40 दिन के लिए सूखा राशन सामाग्री का वितरण सुविधानुसार शाला में अथवा घर-घर पहुंचाकर किया जाना है। वितरण के दौरान बच्चों/पालकों के मध्य सामाजिक दूरी बनाये रखना है। सामाग्री वितरण हेतु प्रति छात्र शासन द्वारा निर्धारित कुकिंग कास्ट ही प्रदाय किया जाना