रायपुर। कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन लगाया गया। जिला प्रशासन रायपुर में सख्ती से पालन कराने के लिए तमाम कोशिश कर रहा है। अब लॉकडाउन के नियमों में ढिलाई देने का फैसला लिया गया है। बैंक सुबह दस से दोपहर एक बजे तक ही खुलेंगे।
जिला कलेक्टर एवं दंडाधिकारी के आदेश पर रायपुर जिले के संपूर्ण क्षेत्र को 26 अप्रैल 2021 को सुबह छह बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए आदेश की कंडिका 13 में वाक्यांश को
विलोपित करते हुए नवीन कंडिका 13-ए अंतः स्थापित की गई है।
नई कंडिका 13-ए के तहत इस अवधि के दौरान को-मॉर्बिड/गर्भवती अधिकारियों/कर्मचारियों को एक्टिव ड्यूटी से छूट देते हुए बैंकों को हब-बैंकिंग सिद्धांत अनुसार न्यूनतम स्टाफ के साथ कार्य करने की अनुमति प्रदान की गईं है, किन्तु सभी बैंक/शाखाएं प्रातः 10 बजे से दोपहर एक बजे तक ही संचालित हो सकेंगे।
इस अवधि के दौरान केवल एटीएम कैश रि-फिलिंग, मेडिकल इक्विपमेंट,मेडिसिन, पेट्रोल/डीजल पंप, एलपीजी, पीडीएस/केरोसीन वितरक शासकीय उचित मूल्य दुकानदारों संबंधी लेन-देन, उद्योगों के व्यापारिक लेन-देन/श्रमिकों के भुगतान, मेडिकल ऑक्सीजन आपूर्ति/लिक्विड ऑक्सीजन उत्पादक, शासकीय लेन-देन, निविदा,
अस्पताल एवं मेडिकल प्रयोजन को छोड़कर आम जनता के लिए किसी प्रकार के सामान्य लेन-देन की अनुमति नहीं होगी। इसके लिए शाखा प्रबंधक संबंधित व्यक्तियों से विधिवत आवेदन प्राप्त कर अभिलेख संधारित करेंगे।