भीरागांव ‘अ’, संबलपुर, माकड़ी, खरगांव में विवाह स्थल पर प्रशासन की दबिश लगाया जुर्माना
कोंडागांव। जिले में 20 अप्रैल से संपूर्ण जिले को कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा के आदेश पर कंटेनमेंट जोन घोषित करने के पश्चात सभी सांस्कृतिक कार्यक्रमों एवं अनुष्ठानों में केवल 20 व्यक्तियों के सम्मिलित होने के दिशा निर्देश जारी किए गए थे एवं शादी विवाह जैसे कार्यक्रमों के लिए अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया था। अनुमति लेने के साथ लोगों को कोविड-19 से जुड़े दिशानिर्देशों का पालन करते हुए सांस्कृतिक कार्यक्रमों को संपन्न करने के निर्देश दिए गए थे। इसके पश्चात जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन के संयुक्त दल द्वारा सभी शादियों में कोरोना दिशानिर्देशों का पालन कराने के लिए विवाह कार्यक्रमों में जाकर आकस्मिक जांच की जा रही है। जिसके तहत रविवार को विकासखंड कोण्डागांव अंतर्गत संबलपुर में तहसीलदार गौतमचंद पाटिल एवं एसडीओपी कपिल चन्द्रा के नेतृत्व में दल द्वारा 20 से अधिक लोगों की शादी में शामिल होने पर आयोजक पर 3000 रुपयों का जुर्माना लगाया एवं भीरागांव ‘अ’ में नायब तहसीलदार वीरेंद्र श्याम के नेतृत्व में विवाह स्थल पर पहुंच जांच टीम द्वारा तय सीमा से अधिक व्यक्तियों के शादी में शामिल होने पर आयोजक पर 8000 रुपयों का जुर्माना लगाया गया एवं आयोजकों को नियमों के पालन के लिए निर्देशित किया। माकड़ी तहसील के अंतर्गत भी तहसीलदार विजय मिश्रा के नेतृत्व में दो शादियों पर नियमों की अवहेलना करने के लिए 2500 रुपयों का जुर्माना लगाया गया तथा विकासखंड बडेराजपुर के अंतर्गत खरगांव में तहसीलदार आशुतोष शर्मा एवं नायब तहसीलदार शांतनु तारम द्वारा विवाह स्थल पर किए गए आकस्मिक निरीक्षण में 44 व्यक्तियों के विवाह स्थल पर पाए जाने पर 1000 रुपयों के जुर्माने के साथ लोगों को विवाह स्थल से जाने के लिए निर्देश दिए गए।
उल्लेखनीय है कि जिले में सभी विकास खंडों को मिलाकर कुल 52 विवाहों की अनुमति प्रदान की गई थी। जिसमें कोण्डागांव में 34, फरसगांव में 3, माकड़ी में 7, केशकाल में 5 एवं बड़ेराजपुर में तीन विवाहों की अनुमति प्रदान की गई थी। इन विवाहों में कलेक्टर के निर्देश पर जाकर निरीक्षण किया जा रहा है जिसमे कोविड-19 नियमों का पालन ना किये जाने पर कार्यवाही की जान रही है। इन कार्यवाहियों द्वारा 25 अप्रैल को कुल 19000 रुपयों का जुर्माना वसूल किया गया है।