छत्तीसगढ़

जिले में वैवाहिक कार्यक्रम की अनुमति के लिए केवल आनलाइन आवेदन मान्य

नारायणपुर। जिले में वर्तमान में कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के संबंध में वैवाहिक कार्यक्रम, अंत्येष्टि जैसे कार्यक्रमों में शामिल होने वाले नागरिकों की संख्या को सीमित किया गया है। नारायणपुर जिले में वैवाहिक कार्यक्रम की अनुमति के लिए केवल आनलाइन आवेदन मान्य किये जायेंगे, इस आशय का आदेश कलेक्टर धर्मेश कुमार साहू ने जारी किए आदेश में कहा गया है कि साशन के निर्देशानुसार लोक सेवा गारण्टी के अंतर्गत आम जनता को लोक सेवा केंद्रों के माध्यम से  सेवाओ को प्रदाय किये जाने के निर्देश है, के परिपालन में जिला नारायणपुर अंतर्गत वैवाहिक कार्यक्रम हेतु लॉक डाउन से छूट का आवेदन को ई-डिस्ट्रिक्ट से लोक सेवा केंद्र/सामान्य सेवा केंद्र के माध्यम से केवल ऑनलाइन माध्यम से लिया जाएगा। आवेदन https:// edistrict.cgstate.gov.in/PACE/login.do के माध्यम से ऑनलाइन कर सकते है। 

Patrika Look

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *