छत्तीसगढ़

रायपुर के 12 कंटेनमेंट जोन पर नजर, यहां खेली होली तो दर्ज होगा एफआइआर

रायपुर। रायपुर जिला प्रशासन ने शहर के प्रमुख कंटेनमेंट जोन के लिए सख्ती दिखाई है। यदि होली के दौरान कंटेनमेंट जोन में किसी भी तरह की हो-हुल्लड़ किया गया तो सीधे एफआइआर की जाएगी। कंटेनमेंट जोन अंतर्गत सभी दुकानें, ऑफिस एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश पर्यन्त पूर्णत: बंद रहेंगे।

कलेक्टोरेट के संयुक्त संचालक राजीव पाण्डेय ने बताया कि शहर में अभी 12 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। इनमें लक्ष्मी नगर, अविनाश अपार्टमेंट कबीर नगर, चंगोराभाठा, धनेली, सुखराम नगर गुढ़ियारी, दीक्षा नगर गुढ़ियारी, छोटा अशोक नगर गुढ़ियारी, बड़ा अशोक नगर गुढ़ियारी, नया तालाब के पीछे गुढ़ियारी, गांधी नगर मुर्राभाठा, कृष्णा देवपुरी और लोधी पारा गुढ़ियारी शामिल है।

कंटेनमेंट जोन में प्रवेश अथवा निकास के लिए केवल एक द्वार होगा। तैनात पुलिस अधिकारी द्वारा शारीरिक दूरी का पालन करते हुए मेडिकल इमरजेंसी और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति हेतु आवागमन करने वाले सभी व्यक्तियों का विवरण एक रजिस्टर में दर्ज करेंगे।

प्रभारी अधिकारी द्वारा कंटेनमेंट जोन में होम डिलीवरी के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति उचित दरों पर सुनिश्चित की जाएगी। आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी हेतु विधिवत परिवहन अनुमति इंसीडेंट कमांडर द्वारा दी जाएगी।

कंटेनमेंट जोन अंतर्गत सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किन्हीं भी कारण से कंटेनमेंट जोन या मकान के बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा। केवल मेडिकल इमरजेंसी की दशा में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रायपुर के द्वारा पास जारी कर इंसीडेंट कमांडर को सूचित करना होगा।

आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में संलग्न व्यक्ति शारीरिक दूरी तथा सैनिटाइजेशन सुनिश्चित करते हुए कंटेनमेंट जोन में प्रवेश कर सकेंगें। अन्य किसी भी व्यक्ति को कंटेनमेंट जोन से बाहर निकलना अथवा अन्दर आना पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। कंटेनमेंट जोन में उपरोक्तानुसार लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराने हेतु संबंधित थाना प्रभारी उत्तरदायी होंगे।

कंटेनमेंट जोन में शासन की गाइडलाईन अनुसार व्यवस्था बनाये रखने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर के द्वारा आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा संबंधित क्षेत्र में शासन के निर्देशानुसार कान्टेक्ट ट्रेसिंग, स्वास्थ्य निगरानी तथा सैम्पल की जांच इत्यादि आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

Patrika Look

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