महासमुंद जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए जिले के अनुसूचित जनजाति वर्ग के इच्छुक ओवदकों से स्वरोजगार स्थापित करने के लिए निर्धारित प्रारूप में 25 जून 2021 तक आवेदन आमंत्रित किया गया है। जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति के प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती प्रभा मारकंडे ने बताया गया कि जिले के जनजाति वर्ग के आवेदकों से कृषि, उद्योग, परिवहन एवं सेवा सेक्टर में व्यवसाय एवं स्वरोजगार स्थापित करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इसके तहत कृषि सेक्टर से ट्रेक्टर ट्राली योजना, डेयरी योजना, मछली पालन, बकरी पालन, वर्मी कंपोस्ट एवं पोल्ट्री व्यवसाय शामिल हैं। इसी सेक्टर से स्व-सहायता समूहों के लिए माइक्रोक्रेडिट योजनांतर्गत मछली पालन, पोल्ट्री, मसाला, राईस मिल, दाल मिल आदि के लिए ऋण प्रदान किया जाएगा। उद्योग सेक्टर से टर्म लोन योजना के तहत फेब्रिकेशन, बेकरी, सीमेंट पोल एवं गमला निर्माण, ब्रिक्स निर्माण के लिए भी लोन दिया जाएगा।
इसके अलावा परिवहन सेक्टर से गुड्स कैरियर योजना, पैसेंजर व्हीकल योजना के तहत लोन का प्रावधान किया गया है। साथ ही सेवा क्षेत्र से किराना व्यवसाय, ब्यूटी पार्लर, कम्प्यूटर सेंटर, कोचिंग, फोटो कॉपी, स्टेशनरी, कपड़ा व्यवसाय के लिए टर्म लोन योजनांतर्गत ऋण स्वीकृत किए जाएंगे तथा स्व सहायता समूहों को माइक्रोक्रेडिट योजना के तहत कैटरिंग, दोना पत्तल, मसाला, बेकरी व्यवसाय के लिए आदिवासी महिला सशक्तिकरण समूह को ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग, जनरल स्टोर्स आदि व्यवसाय के लिए लोन प्रदाय किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आवेदकों से प्रस्तावित आवेदन प्राप्त होने पर निगम मुख्यालय रायपुर से वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए वास्तविक लक्ष्य प्राप्त होने पर पात्रतानुसार चयन समिति की बैठक के उपरांत चयनित आवेदकों को ऋण वितरण संबंधी कार्रवाई की जाएगी।
आवेदकों की पात्रता एवं शर्तों की जानकारी देते हुए बताया कि आवेदक अनुसूचित जनजाति वर्ग का सदस्यएवं जिले का मूल निवासी हो। ग्रामीण क्षेत्र के आवेदक की वार्षिक आय 98 हजार रूपए वं तथा शहरी क्षेत्र के आवेदक की वार्षिक आय एक लाख 20 हजार रूपए तक होनी चाहिए तथा उसकी आयु 18 से 50 वर्ष के बीच हो। आय वित्तीय वर्ष 2020-21 का होना चाहिए। जाति, निवास प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो। आवेदक को इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि पूर्व मे किसी भी बैंक व शासकीय योजनाओं में ऋण अथवा अनुदान का लाभ न लिया हो। परिवहन सेक्टर की योजनाओं के आवेदकों के पास वैध कामर्शियल ड्रायविंग लायसेंस होना अनिवार्य है। टेªक्टर ट्राली व्यवसाय के आवेदक के नाम अथवा हक में पांच एकड़ कृषि भूमि होना आवश्यक है तथा उसके पास पूर्व में ट्रेक्टर ट्राली, मालवाहक एवं पैसेंजर वाहन उपलब्ध नहीं होना चाहिए। उन्होंने बताया कि आवेदक स्वयं का पासपोर्ट आकार का फोटो, जाति, निवास, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, मतदाता कार्ड, बैंक खाता, शैक्षणिक योग्यता, राशन कार्ड व ऋण राशि के दोगुने मूल्य का जमानत हेतु जमीन का बी-1, नक्शा, खसरा, सीफार्म एवं सर्च रिपोर्ट तथा शासकीय नौकरी वाले का वर्तमान समय के तीन माह का वेतन पर्ची (पे स्लीप) और विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित सभी दस्तावेजों के साथ कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति महासमुंद में उपस्थित होकर 25 जून 2021 तक अपना आवेदन कार्यालयीन समय में जमा कर सकते हैं। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए कार्यालय जिला अंत्यावसायी महासमुंद के टेलीफोन नं. 07723-224782 में संपर्क किया जा सकता है।