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जिले में सभी धार्मिक सांस्कृतिक,सावर्जनिक स्थानों सहित सरकारी ऑफिस में आम जनता का प्रवेश पर प्रतिबंध

कोंडागांव।।जिले में लगातार कोरोना संक्रमण की बढ़ती संख्या को देखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला कोंडागांव ने जारी किया आदेश। इस आदेश में सरकारी ऑफिस में आम जनता का प्रवेश पर प्रतिबंध, शासकीय बैठक भी बंद, विडिओ कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रतिबंध, सार्वजनिक स्थान गार्डन, पार्क, खेलकूद मैदान, मनोरंजन स्थान, जिम/योग प्रतिबन्ध, साप्ताहिक हाट-बाजारों में दुकान लगाने वाले व्यापारियों को कोरोना टेस्ट आवश्यक, व्यापारियों के परिवार में एक सदस्य को कोरोना पाजेटिव आने पर व्यापारी अपनी दुकान रखेगा बंद, परिवार में एक सदस्य को भी कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पूरा परिवार होम आइसोलेशन में रहेगा । आगामी आदेश तक रहेगा प्रभावशील रहेगा।
अन्य भी कई आदेश देखे:-

  1. जिले के समस्त कार्यालयों में आम जनता के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया जाता है तथा जनदर्शन कार्यक्रम आगामी आदेश तक स्थगित किया जाता है। किसी भी आम नागरिक को
    अपनी समस्या के संबंध में आवेदन देने के लिए जिला कार्यालय के सामने पृथक से आवेदन लेने की व्यवस्था किया जायेगी।
  2. जिले में किसी भी प्रकार की कोई भी शासकीय बैठक नही होगी, सभी प्रकार की बैठके विडिओ कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जायेंगी।
  3. जिले में सभी सामाजिक तथा सांस्कृतिक गतिविधियाँ पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी।
  4. जिले में सभी सार्वजनिक स्थान जैसे गार्डन, पार्क, बंधा तालाब, खेलकूद मैदान, मनोरंजन स्थान, जिम/योग संस्थान आदि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे।
  5. जिले की सीमाओ से गुजरने वाली वाहनों का सघन जाँच कर वाहन में सवार यात्रियों का कोरोना टेस्ट करने के उपरान्त ही वाहन गंतव्य स्थान के लिए रवानगी होंगी। वाहनों में सवार यात्रियों के पास तीन दिन पूर्व कराई कई कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट होने पर उनकी जाँच नही की जावेगी।
  6. साप्ताहिक हाट-बाजारों में दुकान लगाने वाले व्यापारियों की कोरोना टेस्ट करवाना आवश्यक होगा,कोरोना टेस्ट में रिपोर्ट निगेटिव आने ही दुकान लगाने की अनुमति दी जावेगी। यदि तीन
    दिन पूर्व कराई कई कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट होने पर उनकी जाँच नही की जावेगी।
  7. प्रत्येक विकासखण्ड स्तर पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कोरोना मरीजों के लिए 50-50 बिस्तर सर्व सुविधायुक्त बेड की व्यवस्था करना सुनिश्चित करें।
  8. वन विभाग के उप वनमण्डलाधिकारियों के द्वारा कोरोना मरीजों से कान्टेक्ट्र ट्रेसिंग के कार्य हेतु नोडल नियुक्त किया जाता है।
  9. व्यापारियों के परिवार के किसी भी सदस्य (जो उनके साथ निवासरत है) कोरोना पाजेटिव आने पर व्यापारी अपना व्यवसाय बंद रखेगा।
    10 किसी कार्यक्रम के लिए अनुमति प्राप्त होने पर उतने ही सदस्य मान्य होंगे अधिक सदस्य पाये जाने पर उनके विरुद्ध चालानी कार्यवाही किया जावेगा।
  10. किसी परिवार के सदस्य को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर उक्त परिवार के आइसोलेशन में रहेगा।

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