साप्ताहिक बाजारों पर लगा आगामी आदेश तक प्रतिबंध
कांकेर। जिले में कोरोना वायरस पॉजिटिव प्रकरणों में वृद्धि को देखते हुए उसके नियंत्रण के लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी चंदन कुमार द्वारा जिला क्षेत्र में आने वाले सभी स्तर के साप्ताहिक बाजार के लगने, लगाने को आगामी आदेश पर्यंत प्रतिबंधित किया गया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा जिले के समस्त नगर पालिका, नगर पंचायत , जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायतों को इस आदेश का तत्काल परिपालन सुनिश्चित करने व्यापक प्रचार-प्रसार एवं मुनादी कराने कहा है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है। जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण के नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए जिला प्रशासन द्वारा प्रत्येक स्तर पर अधिरोपित प्रतिबंधों एवं शर्तों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी 25 मार्च से धारा 144 प्रभावशील की गई है। 31 मार्च को जारी आदेशानुसार जिले के समस्त नगर पंचायतों एवं नगरपालिका के सीमा क्षेत्र में व्यापारिक प्रतिष्ठानों के संचालन का समय भी निर्धारित किया गया है।