छत्तीसगढ़

BIG BREAKING: राजधानी में खुलेंगे सिनेमा हॉल, जंगल सफारी, पुरखौती मुक्तांगन, पार्क और स्वीमिंग पूल, जानिए क्या रहेंगी पाबंदियां ?

रायपुर। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मद्देनजर सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, थियेटर, पार्क और स्वीमिंग पूल को बंद रखने के निर्देश दिए गए थे. अब कोरोना के घटते मामलों के बीच पब्लिक प्लेसेस को खोलने की अनुमति दी जा रही है. दुकान और बाजारों को खोलने की अनुमति पहले दे दी गई थी. अब सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, थियेटर, पार्क और स्वीमिंग पूल को भी खोलने की अनुमति दी गई है.

सिनेमा हॉल खोलने की अनुमति

कलेक्टर के आदेश के मुताबिक रायपुर कलेक्टर सौरभ कुमार के मुताबिक जिले में सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, थियेटर, पार्क (उद्यान) थीम पार्क, वाटर पार्क, स्टेडियम/ स्पोर्टस काम्पलेक्स, स्वीमिंग पूल सामूहिक स्थल जैसे जंगल सफारी, तेलीबांधा, बूढ़ा तालाब, पुरखौती मुक्तांगन संचालन की अनुमति निम्न शर्तों के अनुसार दी गई है.

  • प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर डिस्पेंसर और थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा.
  • सिनेमा हॉल और थियेटर का संचालन कुल क्षमता के 50 प्रतिशत व्यक्तियो के साथ ही किया जा सकेगा
  • रात 8 बजे तक खुले जा सकेंगे सभी स्थल
  • परिसर के बाहर, पार्किंग स्थल, लॉबी, वॉशरूम में सोशल डिस्टेसिंग/फिजीकल डिस्टेसिंग को ध्यान में रखते हुए उचित भीड़ प्रबंधन सुनिश्चित किया जाए
  • सभी शासकीय, निजी ऑफिसों और दुकानों को जहां सभी का टीकाकरण हो चुका है वहां बाहर सूचना चिपकाना अनिवार्य होगा.

Patrika Look

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *