महतारी वंदन योजना के अंतर्गत सभी पात्र महिलाओं का करें पंजीकरण- कलेक्टर
हर 21 वर्ष से अधिक उम्र की पात्र महिला को मिलेंगे 1000 रुपये प्रतिमाह
कोण्डागांव । पत्रिका लुक
राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन और उनके स्वास्थ्य पोषण सुधार हेतु शुरू की गई महत्वाकांक्षी महतारी वंदन योजना के क्रियान्वयन हेतु कलेक्टर कुणाल दुदावत की अध्यक्षता में रविवार को कार्यशाला का आयोजन किया गया। जहां अपर कलेक्टर चित्रकान्त चार्ली ठाकुर, सभी एसडीएम, तहसीलदार, महिला बाल विकास विभाग के अधिकारी, जनपद पंचायत एवं नगर पंचायत के अधिकारियों को योजना के क्रियान्वयन हेतु जानकारी देते हुए बताया गया कि महतारी वंदन योजना के अंतर्गत सभी पात्र महिलाओं को 01 मार्च 2024 से लाभ दिया जाना है। इस योजना के तहत 01 जनवरी 2024 को 21 वर्ष पूर्ण करने वाली महिलाओं को प्रतिमाह एक हजार रूपए के मान से साल में 12 हजार रूपए की राशि महिलाओं के बैंक खातों में अंतरित की जाएगी। योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं से 05 से 20 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। आवेदन आंगन बाड़ी केन्द्रों, ग्राम पंचायतों एवं बाल विकास परियोजना कार्यालय की लॉगिन आईडी से किए जा सकते हैं। नगरीय क्षेत्र के आवेदक वार्ड प्रभारी के लॉगिन आईडी के अतिरिक्त स्वयं भी एप्प एवं वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे।योजनान्तर्गत पात्रता की शर्तें महतारी वंदन योजना हेतु निर्धारित पात्रता शर्तों में महिला को छत्तीसगढ़ का निवासी होना आवश्यक है, जिस वर्ष आवेदन किया जा रहा है उस वर्ष विवाहित महिला की आयु 01 जनवरी 2024 से 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्त महिलाएं भी पात्र होंगी। विभिन्न पेंशन योजनाओं के तहत लाभान्वित होने वाली ऐसी महिलाएं जिन्हें प्रतिमाह 1000 रूपए से कम राशि मिल रही है, उन्हें योजना के लिए पात्र होने पर अतिरिक्त राशि स्वीकृत की जाएगी, जिससे उन्हें अधिकतम 1000 रूपए मासिक राशि प्राप्त हो सकेगी। स्वयं पोर्टल एवं एप्प के माध्यम से भी किए जा सकेंगे आवेदन महतारी वंदन योजना के लिए आवेदन पूर्णतः निःशुल्क रखा गया है और ऑनलाइन आवेदन पोर्टल ीजजचेरू//ूूू.उंीजंतपअंदकंद.बहेजंजम.हवअ.पद पर भी किया जा सकता है। योजना हेतु बनाए गए मोबाईल एप्प पर भी आवेदन जमा किए जा सकते हैं। आवेदन 05 फरवरी से लिए जाएंगे और आवेदन भरने की अंतिम तिथि 20 फरवरी 2024 तक होगी। महिलाओं की सुविधा हेतु आंगन बाड़ी और ग्राम पंचायत स्तर पर विशेष शिविरों का आयोजन किया जाएगा।
हितग्राहियों को स्वयं का सत्यापित किया हुआ पासपोर्ट साइज फोटो, स्थानीय निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र में से कोई भी एक जिसमें स्वयं एवं पति का आधार कार्ड, स्वयं एवं पति का पैन कार्ड (यदि हो तो), विवाह का प्रमाण पत्र, ग्राम पंचायत एवं स्थानीय निकायों द्वारा जारी प्रमाण पत्र, विधवा होने की स्थिति में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, परित्यक्ता होने की स्थिति में समाज द्वारा जारी वार्ड अथवा ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र हेतु 10 अथवा 12 की अंक सूची, स्थानांतरण प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, परिचय पत्र, ड्राईविंग लाइंसेस में से कोई एक, बैंक खाते का विवरण एवं बैंक पासबुक की छायाप्रति तथा स्व-घोषणा अथवा शपथ पत्र के साथ आवेदन पत्र जमा कराना होगा। योजना के सभी पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित करने हेतु समयबद्ध कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं, जिसके अनुसार ऑनलाइन एवं ऑफलाइन आवेदन 20 फरवरी तक प्राप्त किए जाएंगे, 21 फरवरी को अनन्तिम सूची जारी की जाएगी, 25 फरवरी तक हितग्राही अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। आपत्तियों के निराकरण उपरांत 01 मार्च को अंतिम सूची का प्रकाशन किया जाएगा।कलेक्टर ने सभी को समन्वयपूर्वक कार्य करने हेतु प्रेरित करते हुए सभी महिलाओं को लक्षित कर लाभान्वित करने, आंगन बाड़ी कार्यकर्ताओं एवं नगरीय निकायों में वार्ड प्रभारियों द्वारा आवेदनों को संबंधित ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकाय में जमा करवाने एवं उसी दिन सभी आवेदनों की ऑनलाइन एंट्री सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया। सभी की शंकाओं का निराकरण करने हेतु जिला स्तरीय कंट्रोल रूम स्थापित किए जाने की बात भी कही गई है।
सोत्रkgnpro