छत्तीसगढ़

शांतिपूर्ण निर्वाचन के लिए कलेक्टर सोनी ने कोण्डागांव जिले में लागू की धारा 144


कोण्डागांव। पत्रिका लुक
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ सहित पांच राज्यों में विधानसभा निर्वाचन की घोषणा के साथ ही जिले में शांतिपूर्वक निर्वाचन सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी दीपक सोनी द्वारा सोमवार 9 अक्टूबर से 3 दिसंबर तक संपूर्ण कोंडागांव जिले में धारा 144 प्रभावशील कर दी गई है। कलेक्टर  सोनी ने बताया कि विधान सभा निर्वाचन 2023 की समस्त कार्यवाही पूरी तरह से शांतिपूर्वक एवं मतदाताओं द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग बिना किसी डर, भय एवं दबाव के निर्भीकतापूर्वक किये जाने के लिए जिले में लोक परिशांति बनाए रखना आवश्यक है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक कोण्डागांव द्वारा अपने संपूर्ण जिले में निर्वाचन अवधि में लोक परिशांति बनाए रखने हेतु किए गए अनुरोध पर यह कार्यवाही की गई है। विधान सभा निर्वाचन 2023 हेतु चुनाव सामग्री मतदान दलों एवं चुनाव में भाग लेने वालों की सुरक्षा तथा मतदाताओं को बिना डर भय के निर्भीक अपने मताधिकार का प्रयोग करने का अवसर प्रदान करने हेतु आवश्यक है कि विधान सभा निर्वाचन 2023 निर्वाचन अवधि में कानून व्यवस्था को नियंत्रित की जाए, ताकि निर्वाचन संबंधी आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने विधान सभा निर्वाचन 2023 की अवधि में कानून व्यवस्था को नियंत्रित नहीं किए जाने पर लोक परिशांति एवं सुरक्षा को गम्भीर खतरे को देखते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 (2) के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किया गया है।  इस दौरान कोई भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा भले ही वह अनुज्ञप्तिधारी हो, किसी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ, अन्य अस्त्र-शस्त्र, आग्नेयास्त्र लाठी डण्डा, भाला, बरछी, फरसा, कुल्हाड़ी, तीर-धनुष एवं अन्य धारदार हथियार लेकर किसी भी सार्वजनिक स्थान, आम सड़क, रास्ता, सार्वजनिक सभा एवं अन्य स्थानों पर नहीं चलेगा व सशस्त्र जुलूस में भाग नहीं लेगा। इसके साथ ही जिला कार्यालय परिसर जिले के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत मतदान केन्द्र, सामग्री वितरण एवं वापसी केन्द्र तथा मतगणना केन्द्र में 200 मीटर की परिधि में प्रवेश नहीं करेगा। ड्यूटी में तैनात सीआरपीएफ एसएएफ, सशस्त्र बटालियन एवं अन्य सुरक्षा कर्मी इस प्रतिबंधात्मक आदेश के प्रभाव से मुक्त रहेंगे। कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह अथवा राजनीतिक व गैर राजनीतिक दल के सदस्यों द्वारा प्रश्नाधीन अवधि में विस्फोटक पदार्थ, अन्य अस्त्र-शस्त्र, आग्नेयास्त्र लाठी डण्डा, भाला, बरछी, फरसा, कुल्हाड़ी, तीर-धनुष एवं अन्य धारदार हथियार लेकर नहीं चलेगा, और न ही चलने के लिए किसी को प्रेरित करेगा। किसी भी प्रकार का धरना, जुलूस, सभा अथवा रैली का प्रदर्शन जिला दण्डाधिकारी अपर जिला दण्डाधिकारी एवं संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी से विधिवत अनुमति लिए बगैर नहीं किया जाएगा।

Patrika Look

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *