छत्तीसगढ़

पहले कराएं जांच फिर रिपोर्ट लेकर आएं दफ्तर

बिलासपुर।  प्रदेश में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए हाई कोर्ट ने अफसर व कर्मचारियों को सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। इस बीच होली अवकाश पर मुख्यालय छोड़कर गए अधिकारी-कर्मचारियों के लिए भी सख्त आदेश जारी किया है। उन्हें दफ्तर लौटने के पहले आरटीपीसीआर टेस्ट कराने व जांच में रिपोर्ट निगेटिव आने पर ही आफिस आने की हिदायत दी गई है।

पिछले एक सप्ताह से राज्य में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। वहीं, पहले की तरह सख्ती भी नहीं है। इसके चलते संक्रमण को लेकर पहले से ज्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। बेकाबू हो रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए हाई कोर्ट ने रजिस्ट्री आफिस के अधिकारी-कर्मचारियों के लिए कोविड 19 को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

इसके तहत होली में अवकाश पर मुख्यालय छोड़कर गए हाई कोर्ट के सभी अधिकारी और कर्मचारियों को हिदायत बरतने के लिए कहा गया है। इस कड़ी में हाई कोर्ट ने छुट्टी के बाद दफ्तर आने वाले अधिकारी-कर्मचारियों को दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं। उन्हें आफिस में कामकाज शुरू करने के पहले आरटीपीसीआर टेस्ट कराने के निर्देश दिए हैं। रिपोर्ट निगेटिव आने पर ही उन्हें दफ्तर आने की अनुमति दी जाएगी।

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