कारोबारछत्तीसगढ़

गृहिणी, नौकरीपेशा व किसानों को भी देना होगा टीडीएस

रायपुर।  आयकर के नियमों में बड़ा बदलाव हुआ है। इसके तहत अब नौकरीपेशा के साथ ही गृहिणी व किसानों को भी टीडीएस देना होगा। अगर टीडीएस छिपाया तो 15 फीसद अतिरिक्त देना होगा। कर विशेषज्ञों का कहना है कि जुर्माने के साथ ही जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है।

जानकारी के अनुसार आयकर प्रावधानों के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को 50 लाख या उससे अधिक का भुगतान करता है तो पहले पांच फीसद टीडीएस काटना होगा। इसमें यह भी जानना जरूरी है कि इसके लिए आपको किसी भी प्रकार से टेन नंबर लेने की आवश्यकता नहीं है और केवल पैन नंबर से ही टीडीएस काट सकते है।

कर विशेषज्ञों का कहना है कि टीडीएस नियमों को इतना सख्त कर दिया गया है कि अगर आपने अपना टीडीएस छिपाया या नहीं काटा तो 15 फीसद तक अतिरिक्त टीडीएस काटा जाएगा। टीडीएस एक एडवांस टैक्स है,अगर टैक्स लाइबिलिटी ज्यादा नहीं है तो रिफंड भी मिल जाएगा।

इसके सात ही 50 हजार से अधिक किराया है तो टीडीएस काटना होगा। किराए के घरों में रहने वाले लोगों के लिए भी नियम बनाए गए है। नियमानुआर अगर 50 हजार से ज्यादा किराया पटाते है तो पांच फीसद टीडीएस काटकर किराया भरना होगा।

अब तक इसमें ही लिया जाता था टीडीएस

अब तक व्यावसायिक लेनदेन पर ही टीडीएस काटा जाता था। किसी विशेष भुगतान के लिए निश्चित राशि का टीडीएस काटकर आयकर विभाग में जमा होता था। कर विशेषज्ञ चेतन तारवानी ने बताया कि आयकर की धारा 194 सी, 194 एच व 194 जे के तहत जो व्यावसायी वर्ग टीडीएस पटा रहे थे। उन पर आयकर की धारा 194 एम लागू नहीं होगी।

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