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जारी आदेश में अब व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को प्रातः 8:00 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक खुलेगी

कोंडागांव। जिले की दुकाने खुलने व बंद होने का आदेश जारी किया कलेक्टर ने। अब 8 बजे से 3 बजे तक खोलने की अनुमति होगी दुकानों की।  कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं प्रभावी नियंत्रण तथा कोंडागांव जिले के कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में निरंतर वृद्धि को देखते हुए  निम्नानुसार दिशा निदेश जारी किया है।
आपको बता दें कि  कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा ने 15 अप्रेल2021 को नया आदेश जारी किया गया।   कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस आदेश में जिले के अंतर्गत स्थित सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को प्रातः 8:00 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है।
इनमें होटल रेस्टोरेंट ढाबा  के लिए अलग समय दिया गया हैं

होटल रेस्टोरेंट ढाबा  प्रात 8:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है।
शासकीय कार्यालय में कर्मचारियों के लिए भी आदेश

जिले के सभी शासकीय कार्यालयों में 50 प्रतिशत कर्मचारी उपस्थित रहकर शासकीय कार्यों का संपादन करेंगे। जिसके लिए रोस्टर तैयार किया जाएगा। शेष  कर्मचारी गण मुख्यालय में ही रहेंगे तथा अपना मोबाइल चालू रखेंगे ताकि आवश्यकता पड़ने पर कार्यालय में बुलाया जा सके।

फ़ास्ट फूड, गुपचुप दुकानों के लिए नियम

गुपचुप , चाट, फास्ट फूड,  की दुकाने 8:00 से 3:00 बजे तक खोली जाएगी तथा इसके बाद  गुपचुप, चाट, फास्ट फूड की होम डिलीवरी के किया जा सकेगा।

जिला खाद्य एवं औषधि अधिकारी के लिए आदेश

जिला खाद्य एवं औषधि विभाग के अधिकारी प्रतिदिन जिला जिला अस्पताल के कोविड-19 में भर्ती मरीजों के भोजन की जांच भी करेंगे। यह आदेश आगामी आदेश तक प्रभाव शील रहेगा

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