रायपुर में 17 मई तक लॉकडाउन, जानिए किराना दुकानें के अलावा किसे मिली छूट
रायपुर। राजधानी सहित जिलेभर में तीसरी बार लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। इस बार कुछ आंशिक छूट देकर लगातार 10 दिन यानी 17 मई की सुबह छह बजे तक रायपुर लॉक रहेगा। इस दौरान मोहल्लों, कॉलोनियों में एकल किराना दुकानें रविवार को छोड़कर बाकी दिन शाम पांच बजे तक खुल सकेंगी। बाजार, माल, सुपर बाजार की दुकानें नहीं खुलेंगी। किराना दुकानों में केवल एक साथ पांच लोग की कतार पर शारीरिक दूरी के साथ रह सकेंगे।
फल, सब्जी, दूध, अंडा, पोल्ट्री, मटन, मछली और किराना सामानों की होम डिलीवरी वेंडरों, पिकअप, मिनी ट्रक आदि के माध्यम से पहले की तरह हो सकेगा। रायपुर के सभी केंद्रीय, शासकीय, सार्वजनिक, अर्द्ध-सार्वजनिक कार्यालय आम जनता के लिए बंद रहेंगे लेकिन कार्यालयीन प्रयोजन के लिए 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ खुलेगें।
पंखा-कूलर वालों को छूट
पंखा, कूलर एवं एसी की दुकानों को आम जनता के लिए खोले बिना केवल होम डिलीवरी के माध्यम से विक्रय की अनुमति होगी। इसी प्रकार कूलर, एसी एवं सैनिटरी फिटिंग की मरम्मत या सुधार कार्य के लिए इलेक्ट्रीशियन एवं प्लंबर इत्यादि को होम सर्विस प्रदान करने हेतु अनुमति होगी।
होम डिलीवरी अब रात आठ बजे तक
होटलों एवं रेस्टोरेंट्स से केवल स्विगी, जोमेटो इत्यादि आनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से होम डिलीवरी की अनुमति होगी। ग्राहकों के लिए इन-हाउस डाइनिंग तथा टेक-अवे पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। होम डिलीवरी के लिए होटल एवं रेस्टोरेंट्स से डिलीवरी का समय प्रातः 06.00 बजे से रात्रि 08.00 बजे तक रहेगा। भीड़-भाड़ या निर्देशों का उल्लंघन होने पर होटलों एवं रेस्टोंरेट्स को नियमानुसार 30 दिवस के लिए सील किया जाएगा।
टोकन सिस्टम के साथ खुलेंगे उप पंजीयक कार्यालय
उप पंजीयक कार्यालय टोकन सिस्टम के साथ खुलेंगे। टेलीकाम, रेलवे एवं एयरपोर्ट संचालन व रख-रखाव से जुड़े कार्यालय या वर्कशाॅप, रेक प्वाइंट पर सभी प्रकार की मंडियाॅ तथा थोक या फुटकर दुकाने बंद रहेगी लेकिन आवश्यक वस्तुओं या माल की आपूर्ति सुनिश्चित करनें के लिए गोडाउन या मंडियोें में लोडिंग-अन-लोडिंग की अनुमति रात्रि 11.00 बजे से प्रातः 05.00 बजे तक दी है।लोडिंग-अनलोडिंग का कार्य, खाद्य सामग्री के थोक परिवहन, धान मिलिंग के लिए परिवहन की अनुमति पूर्ववत रहेगी।
बैंक और डाक विभाग इनके लिए खुलेंगे
को-मॉर्बिड, गर्भवती अधिकारियों, कर्मचारियों को एक्टिव ड्यूटी से छूट देते हुए पोस्ट आफिस या बैंकों को अधिकतम 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ उपरोक्त अवधि के दौरान समस्त व्यापारिक लेन-देन,ए.टी.एम. कैश रि-फिलिंग, मेडिकल इक्विपमेंट, मेडिसिन, पेट्रोल या डीजल पंप, एल.पी.जी., पी.डी.एस.,केरोसीन वितरक शासकीय उचित मूल्य दुकानदारों संबंधी लेन-देन, उद्योगों के व्यापारिक लेन-देन, श्रमिकों के भुगतान, मेडिकल ऑक्सीजन आपूर्ति, लिक्विड ऑक्सीजन उत्पादक, शासकीय लेन-देन, निविदा, अस्पताल एवं मेडिकल प्रयोजन को छोड़कर आम जनता के लिए किसी प्रकार के सामान्य लेन-देन की अनुमति नहीं होगी।