छत्तीसगढ़

विद्यालय में लगाया गया विधिक जागरूकता शिविर


कोण्डागांव। पत्रिका लुक

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव अध्यक्ष न्यायधीश उत्तरा कुमार कश्यप, तालुका विधिक सेवा प्राधिकरण केशकाल अध्यक्ष श्रीमती अंजलि सिह, सचिव श्रीमती अंबा साह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव के निर्देश एवं मार्गदर्शन में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय -जामपारा, में विधिक शिविर आयोजित किया गया , प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जामपारा, श्रीमान एच.एल.साहू, के विशेष सहयोग से शिविर आयोजित कर विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए- ए एपी , एल, वी अनिल कुमार मंडावी तालुक विधिक सेवा समिति केशकाल,के द्वारा बताया गया कि, पाक्सो यानी कि, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल आंपेस, एक्ट इस कानून को 2012 में लाया गया था यह बच्चों के खिलाफ होने वाले यौन शोषण को अपराध मानता है। यह कानून 18 साल से कम उम्र के लड़के और लड़कियों दोनों पर लागू होता है। अधिनियम के अनुसार लड़के और लड़कियां दोनों यौन शोषण के शिकार हो सकते हैं। और पीड़िता के लिंग की परवाह किए बिना ऐसा दुर्व्यवहार एक अपराध है। यहां इसी सिद्धांत के अनुरूप, है कि सभी बच्चों को यौन दुर्व्यवहार और शोषण से सुरक्षा का अधिकार है। तथा लिंग के आधार पर कानूनो के भेदभाव नहीं करता है। बच्चों का लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण अधिनियम -2012, इस अधिनियम में यदि किसी व्यक्ति द्वारा किसी 18 वर्ष से कम उम्र के बालक के किसी भी निजी अंक में किसी भी निजी अंक का परमिशन करना या किसी अन्य वस्तु का प्रवेश करना कानूनी अपराध है। गुरुत्व लैंगिक प्रवेश कानून अपराध माना जाता है।

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