छत्तीसगढ़

राजधानी में दुकानों को खोलने हेतु अतिरिक्त छूट के साथ लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ाया गया

0-निर्धारित क्रमानुसार किसी बाजार में अधिकतम 50 दुकानें खुलेंगी
0-मास्क व फिजिकल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने पर एक माह के लिए दुकानें होंगी सील
0-रविवार को आवश्यक सेवाओं को छोड़कर पूर्ण रूप से रहेगा लॉकडाउन

रायपुर । छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कोरोना रोकथाम को लेकर 17 मई की सुबह 6 बजे तक लगे लॉकडाउन को अब 31 मई को सुबह 6 बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया है। हालांकि लॉकडाउन को लेकर पूर्व में कुछ दुकानों को मिली छूट के बाद अब अन्य दुकानों को भी अलग-अलग दिनों में खोलने की अनुमति जिला प्रशासन ने दे दी है। हालांकि दुकानें खोलने के दौरान कोरोना को लेकर जारी गाईड लाइनों का सख्ती से पालन करना अनिवार्य किया गया है। जारी गाईड लाइन का उल्लंघन करने वालों की दुकानें 30 दिन यानी पूरे एक महीने के लिए सील करने की कार्यवाही की जायेगी।
जिला कलेक्टर ने इस संबंध में आज आदेश जारी कर दिया है, जिसके अनुसार राजधानी में लॉकडाउन को 31 मई को सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। इस लॉकडाउन के दौरान सभी सुपर बाजार, मॉल, शोरूम मैरिज हॉल, स्विमिंग पूल, क्लब, सिनेमा हॉल, ब्यूटी पार्लर, सैलून, स्पा, जिम तथा अन्य सार्वजनिक स्थल बंद होंगे, वहीं समस्त शराब दुकानें बंद रहेंगी, लेकिन शराब की ऑनलाइन डिलीवरी जारी रहेगी। इसके अलावा सभी पार्क, रिजॉर्ट, धार्मिक सांस्कृतिक व पर्यटन स्थल भी बंद होंगे। 50 प्रतिशत स्टाफ रोटेशन के साथ अति आवश्यक प्रयोजन के लिए कार्यालय खोले जाएंगे। उप पंजीयन कार्यालय आवश्यक स्टाफ सहित टोकन व ऑनलाइन सिस्टम के साथ संचालित होंगे। सभी प्रकार की सभा, जुलूस, धरना प्रदर्शन, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा। हालांकि विवाह एवं अंत्येष्टि कार्यक्रम हेतु 10 व्यक्तियों की अधिकतम संख्या मान्य होगी। सब्जी बाजार बंद होंगे लेकिन माल आपूर्ति के लिए फल एवं सब्जी थोक बाजार रात्रि 12 से सुबह 6 बजे तक संचालित होंगे। सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक होटल रेस्टोरेंट के माध्यम से ऑनलाइन डिलीवरी हो सकेंगे। लोक सेवा केंद्र व चॉइस सेंटर 5 बजे तक खोले जाएंगे। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट द्वारा भी 5 बजे तक की जा डिलीवरी सकेगी।
कलेक्टर ने अपने आदेश में कहा है कि स्थापित बाजारों में स्थित दुकानें रविवार को छोड़कर अन्य दिनों में सम-विषम आधार पर नंबरिंग अनुसार उनके सामान्य समय पर खुलते हुए अपरान्ह 5 बजे तक खोली जा सकेगी, जिससे किसी एक दिवस में संबंधित व्यापारिक संगठनों द्वारा निर्धारित क्रम अनुसार क्रिसी बाजार में अधिकतम 50 प्रतिशत दुकानें ही खुल सकेंगी। आदेश में यह भी कहा कि दुकानों को खोलने के लिए मिली छूट के दौरान मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। इसका उल्लंघन करते पाये जाने पर दुकान को 30 दिन के लिए सील करने की कार्यवाही की जायेगी। इससे पूर्व जिन दुकानों को छूट दी गई थी वे अपने समय पर यथावत खुल सकेंगे।
रविवार को पूर्ण लॉकडाउन रहेगा:
रविवार को केवल अस्पताल, मेडिकल दुकान, पेट्रोल पंप, शासकीय उचित मूल्य की दुकान एलपीजी, पेट शॉप, न्यूज़पेपर दूध फल सब्जी तथा अनुमति प्राप्त दुकानों की होम डिलीवरी की अनुमति होगी। शाम 5 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कफ्र्यू भी लगाया गया। इस दौरान अनुमति प्राप्त गतिविधियों, आपातकालीन आवागमन को छोड़कर अन्य गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा।

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