छत्तीसगढ़

प्रदेशभर में बढ़ा लॉकडाउन,आदेश जारी

-लॉकडाउन में शर्तो के साथ दी गई छूट-

रायपुर। कोरोना संक्रमण से लडऩे व इससे निजात पाने की कड़ी में छत्तीसगढ़ में फिर से लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दिया गया है। प्रदेश के हर बड़े शहरों में लॉकडाउन का आदेश जारी किया जा चुका है। शनिवार दोपहर तक इन प्रमुख शहरों के कलेक्टर्स ने आदेश जारी कर दिए। ज्यादातर जिलों में 31 मई तक लॉकडाउन लागू रहेगा। हालांकि कुछ छूट के साथ आदेश लागू किया गया है मगर पाबंदी अभी जारी रहेगी। शनिवार शाम तक रायपुर,दुर्ग,जगदलपुर,कोरबा,सरगुजा,धमतरी,बलौदाबाजार,कांकेर बस्तर,बिलासपुर और जांजगीर जिले में लॉकडाउन को लेकर आदेश जारी कर दिया गया है।
आदेश के अनुसार रायपुर जिले में 31 मई की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन को बढ़ाया गया है किंतु कुछ शर्तो के साथ दुकानों की खोलने की अनुमति दी गई है । अब बड़े बाजार जैसे पंडरी, कपड़ा मार्केट, मालवीय रोड, गोल बाजार की दुकानों को खोलने पर भी जल्द फैसला हो सकता है। बाजार की दुकानों को लेकर ऑड-ईवन फॉर्मूला लागू किया जा रहा है। कलेक्टर डॉक्टर एस भारतीदासन के आदेश के मुताबिक, व्यापारिक संगठनों से बातचीत के बाद बाजार की आधी दुकानों को एक-एक दिन के गैप में खोला जाएगा। किराना दुकान के साथ अब रोजाना जरूरत वाली दुकानों को भी खोलने की अनुमति मिली है। हालांकि जिन्हें छूट है वो सारी दुकानें शाम 5 बजे तक खुलेंगी। वहीं रविवार को पूर्ण लॉकडाउन रहेगा।
बिलासपुर में 24 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। शहर में इससे पहले 15 मई तक लॉकडाउन लागू किया गया था। कलेक्टर सारांश मित्तर ने शुक्रवार को जारी आदेश में ये साफ कर दिया कि अब बिलासपुर में लॉकडाउन की पाबंदी का साया 24 मई तक बना रहेगा। इस दौरान कुछ छूट भी जारी की गई हैं। लोगों को जरुरत का किराना सामान शाम 4 बजे तक मिलेगा। सिर्फ छोटी किरानों दुकानों को इस दौरान खुला रखने की अनुमति है। ठेले या छोटे पिकअप वाहनों में दोपहर 2 बजे तक सब्जी बेची जा सकेगी। किसी भी मॉल, बाजार, साप्ताहिक मंडियों को खोलने की अनुमति नहीं है।
दुर्ग जिले में भी लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। इस बार लॉकडाउन के साथ अनलॉक की प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है। जिला कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने शासन के दिशानिर्देशों के साथ दुर्ग जिले में अतिरिक्त छूट देते हुए दुकानों को खोलने की अनुमति दी है। व्यापारिक संगठनों से चर्चा के बाद बाजार की आधी दुकानों को एक-एक दिन के गैप में खोला जाएगा। यानी तीन तीन दिन के लिए दुकानें खुलेंगी। इस बार किराना दुकानों के साथ दैनिक आवश्यकताओं वाली दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। कलेक्टर के आदेश के अनुसार दुकानें शाम 5 बजे तक ही खुली रहेंगी। 5 बजे के बाद यदि दुकानें खुली मिली तो उन पर जुर्माना लगाया जाएगा।
कोरबा जिले में 31 मई की रात 12.00 बजे तक लॉकडाउन लगाया गया है। इस दौरान कोरबा जिले की सभी सीमाएं सील रहेगी। सभी अस्पताल , मेडिकल स्टोर्स , क्लीनिक एवं पशु चिकित्सालय को खुलने की अनुमति होगी । कृषि क्षेत्र में बीज , उर्वरक , कीटनाशक की दुकानें, गोडाउन, कृषि मशीनरी को बेचने या मरम्मत की दुकानों को सुबह 9.00 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक खोला जा सकेगा। यहां किराना दुकान / डेली निड्स / प्रोविजन स्टोर्स, अण्डा, पोल्ट्री , मटन , मछली की दुकानों को भी सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक खोला जा सकेगा।
धमतरी में 31 मई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। पहले यह 16 मई तक लागू था। हर दिन शाम 5:00 बजे से अगले दिन सुबह 6:00 बजे तक नाइट कफ्र्यू लागू रहेगा और हर संडे यहां पर पूर्ण लॉकडाउन लागू किया जाएगा। शासकीय कार्यालय 50त्न कर्मचारियों के साथ खुल सकेंगे। धमतरी में किराना दुकान है जनरल स्टोर सुबह 8:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक खुलेंगे। होटल, रेस्टोरेंट में काउंटर से पार्सल सामान बेच सकेंगे। धमतरी जिले में कुछ दुकानों को सड़क के दाएं और बाएं सिस्टम से खोला जाएगा यानी कि पहले दिन दाहिने हिस्से की दुकानें खुलेगी तो दूसरे दिन बाएं हिस्से की।
जगदलपुर में भी 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है।इस दौरान प्रशासन ने कुछ सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी सेवाएं बंद रखने का निर्देश दिया है इसके तहत किराना दुकान, डेली नीड्स, आटा चक्की, अंडा, मटन मछली, दूध डेयरी, वाहन मरम्मत, पंचर, ओटो पॉट्स, स्टेशनरी, लॉन्ड्री सर्विसेज, ऑप्टिकल शॉप, आटा चक्की, निर्माण सामग्री विक्रय की दुकानें, कृषि से संबंधित दुकानें, पेट शॉप आदि दुकानो को प्रात: 6 बजे से दोपहर 3 बजे तक खोलने की अनुमति दे दी है। शराब की दुकानें (ऐप से होम डिलवरी को छोड़) मैरिज हॉल, सिनेमा हॉल, जिम, मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, सुपर मार्केट, पार्क, शोरूम, अन्य पहले की तरह बंद रहेगी होटल और रेस्तरां से होम डिलीवरी की अनुमति रात 10 बजे तक दी जाएगी रात 9 बजे तक भोजन का ऑर्डर लिया जा सकता है।
कांकेर जिले में भी 16 मई तक लॉकडाउन लागू था लेकिन अब इसे बढ़ाकर 1 जून की सुबह 6:00 बजे तक लागू कर दिया गया है। इस दौरान हर संडे कांकेर में भी पूर्ण लॉकडाउन लागू रहेगा। कांकेर जिले में पहले से जिन्हें अनुमति दी गई थी उन्हें छोड़कर दूसरे सभी वैवाहिक कार्यक्रम रद्द किए गए हैं, यानी अब नए आवेदनों पर अनुमति नहीं मिलेगी। शादियों पर यहां रोक लगा दी गई है। कांकेर में सुबह 6:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक फल, सब्जी ,किराना, ग्रॉसरी, पोल्ट्री, मटन, मछली, अंडा, ब्रेड्र टोस्ट बिस्किट, जैसे सामान की होम डिलीवरी स्ट्रीट वेंडर्स कर सकेंगे यहां इन दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं है।
बलौदा बाजार- भाटापारा जिले में 17 मई की सुबह 6:00 बजे तक लॉकडाउन लागू था अब यहां पर इसे बढ़ाकर 24 मई की सुबह 6:00 बजे तक लागू कर दिया गया है। इस दौरान बलौदा बाजार भाटापारा की सभी सीमाएं सील रहेंगी। लॉकडाउन के दौरान सुबह 8:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक कृषि, बीज, उनकी मशीनरी से जुड़ी दुकानें, आटा चक्की, गली मोहल्ले और कॉलोनियों की किराना दुकान है खुल सकेंगी। बलौदाबाजर जिले में ई कॉमर्स जैसे अमेजॉन वगैरह को सर्विस देने की अनुमति नहीं है।
जांजगीर-चांपा जिले में 15 मई की रात 12:00 बजे तक लॉकडाउन लागू किया गया था। लेकिन अब इसे 31 मई की रात 12:00 बजे तक बढ़ा दिया गया है इस दौरान जिले की सभी सीमाएं सील रहेंगी। जिले में सभी मंडियां और किराना दुकानें बंद रहेंगी। सब्जी, फल अंडा, पोल्ट्री, मटन, चिकन, किराना दुकान सामग्री की सिर्फ होम डिलीवरी सुबह 6:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक हो सकेगी। चश्मे की दुकान दुकान, रिपेयरिंग शॉप, इलेक्ट्रिकल दुकानें, सुबह 6:00 बजे से 11:00 बजे तक खुलेंगे। संडे को यहां पर भी पूर्ण लॉकडाउन लागू किया जाएगा। सुबह 6:00 बजे से लेकर शाम 5:00 बजे तक एयर कंडीशन, कूलर, पंखे, की दुकान खोले बिना सिर्फ होम डिलीवरी की जा सकेगी।
सरगुजा जिले में अब 31 मई की रात 12:00 बजे तक बढ़ा दिया गया है। इस दौरान सरगुजा जिले में किराना की दुकान नहीं खुलेगी। फल, सब्जी, अंडा, पोल्ट्री, मटन, मछली, किराना सामान, ग्रॉसरी वगैरह की होम डिलीवरी सुबह 6:00 से दोपहर 2:00 बजे तक होगी। कलेक्टर ने अपने आदेश में साफ किया है कि दुकानों को खोला नहीं जाएगा। डिलीवरी छोटे पिकअप वाहनों पर की जा सकेगी । बाजार में जरूरी चीजों की लोडिंग अनलोडिंग रात 10:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक हो सकेगी।

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