छत्तीसगढ़

हत्या के आरोपिया को मिला आजीवन कारावास

कोण्डागांव । पत्रिका लुक
हत्या के एक आरोपिया को आजीवन कारावास की सजा दिए जाने के निर्णय की जानकारी देते हुए शासन की ओर से पैरवी कर रहे दिलीप जैन लोक अभियोजक ने बताया कि आरोपिया बुकाय बाई पोयाम पर भा.दं.वि. की धारा 302 के अधीन दण्डनीय इस अपराध का आरोप है कि उसने 07 अगस्त 2021 को दिन के करीब 10 बजे स्थान सरईबेडा पटेलपारा में पुन्नुराम मरकाम के घर के अंदर थाना माकडी जिला कोण्डागांव में पुन्नुराम मरकाम की साषय हत्या कारित किया। प्रार्थी कारिया मरकाम निवासी सरईबेडा पटेलपारा ने 07 अगस्त को समय 13ः50 बजे थाना माकडी में सरपंच लखेष्वर पोयाम, उपसरपंच सन्नुराम पोयाम के साथ उपस्थित होकर अपने भाई पुन्नुराम मरकाम की मृत्यु की मर्ग सूचना दर्ज कराया कि उसके बडे भाई की वर्ष 2014 में मृत्यु हो जाने के बाद भाभी आरोपिया बुकाय बाई को उसका भाई पुन्नुराम मरकाम अपनी पत्नी बनाकर सामाजिक रीति रिवाज के साथ रखा, जो हमेषा लडाई-झगडा होते रहते थे। 07 अगस्त को सुबह 10 बजे घर के अंदर किचन में उसके भाई पुन्नुराम मरकाम को भाभी बुकाय मरकाम के द्वारा लोहे के बसुला से सिर, चेहरा, कंधा, बांये कान एवं कनपटी में कई जगह पर मारकर चोट पहुंचाने से लहु-लुहान होकर मृत्यु हो गया है। प्रार्थी के द्वारा उक्त आषय की सूचना थाना माकडी में देने पर आरोपिया के विरूद्ध अपराध क्र.45/2021 धारा 302 भा.दं.सं.के अतंर्गत लेखबद्ध कर प्रकरण को विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत धारा 302 भादंवि के अपराध में अभियोग पत्र न्यायालय में पेष किया गया। कोण्डागांव जिले के अपर सत्र न्यायाधीश उत्तरा कुमार कष्यप ने प्रकरण का विचारण कर अभियुक्त को धारा 302 भा.दं.सं. के आरोप में आजीवन सश्रम करावास एवं रूपये 100 के अर्थदण्ड, अर्थदण्ड की राशि अदा होने के व्यतिक्रम पर 03 माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास पृथक से भुगताने का निर्णय पारित किया।

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