छत्तीसगढ़

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कलेक्टर ने गणेशोत्सव संबंधित जारी की विस्तृत दिशा निर्देश

गरियाबंद। कलेक्टर निलेशकुमार क्षीरसागर ने गणेशोत्सव संबंधित विस्तृत दिशा निर्देश जारी की है। नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण के नियंत्रण एवं रोकथाम को दृष्टिगत रखते हुए तथा आगामी माह में जिले में कोरोना पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में वृद्धि की संभावना है। जिसे रोकने एवं नियंत्रण में रखने हेतु सभी संबंधित उपाय अमल लाया जाना उचित एवं आवश्यक हो गया है। जिसे दृष्टिगत रखते हुए गणेशोत्सव के संबंध में निम्नानुसार निर्देश प्रसारित किये जाते है। मूर्ति की ऊंचाई एवं चौड़ाई 4बाई 4 फिट से अधिक न हो। मूर्ति स्थापना वाले पंडाल का आकार 15बाई 15 फिट से अधिक न हो। पंडाल के सामने कम से कम 5 हजार वर्ग फिट की खुली जगह हो। पंडाल व सामने 5 हजार वर्गफिट की खुली जगह में कोई भी सड़क अथवा गली का हिस्सा प्रभावित न हो। मंडप/पंडाल के सामने दर्शकों के बैठने हेतु पृथक से पंडाल न हो, दर्शकों एवं आयोजकों के बैठने हेतु कुर्सी नहीं लगाये जायेगें। किसी भी एक समय में मंडप एवं सामने मिलाकर 20 व्यक्ति से अधिक न हो। मूर्ति स्थापित करने वाले व्यक्ति अथवा समिति एक रजिस्टर संधारित करेगी जिसमें दर्शन हेतु आने वाले सभी व्यक्तियों का नाम पता मोबाईल नंबर दर्ज किया जायेगा ताकि उनमें से कोई भी व्यक्ति कोरोना संक्रमित होने पर कांटेक्ट ट्रेसिंग किया जा सके। मूर्ति स्थापित करने वाले व्यक्ति अथवा समिति 4 सीसीटीवी लगायेगा, ताकि उनमें से कोई भी व्यक्ति कोराना संक्रमित होने पर कांटेक्ट ट्रेसिंग किया जा सके। मूर्ति दर्शन अथवा पूजा में शामिल होने वाला कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के नहीं जायेगा, ऐसा पाये जाने पर संबंधित एवं समिति के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही किया जायेगा। मूर्ति स्थापित करने वाले व्यक्ति अथवा समिति द्वारा सैनेटाईजर, थर्मल स्क्रिनिंग,आक्सीमीटर, हेंडवाश एवं क्यू मैनेजमेंट सिस्टम की व्यवस्था की जायेगी। थर्मल स्क्रिनिंग में बुखार पाये जाने अथवा कोरोना से संबंधित कोई भी सामान्य या विशेष लक्षण पाये जाने पर पंडाल में प्रवेश नहीं देने की जिम्मेदारी समिति की होगी। व्यक्ति अथवा समिति द्वारा फिजिकल डिस्टेंसिंग, आगमन एवं प्रस्थान की पृथक से व्यवस्था बांस बल्ली से बेरिकेटिंग कराकर किया जायेगा। यदि कोई व्यक्ति जो मूर्ति स्थापना स्थल पर जाने के कारण संक्रमित हो जाता है, तो ईलाज का संपूर्ण खर्च मूर्ति स्थापना करने वाला व्यक्ति अथवा समिति द्वारा किया जायेगा। कंटेनमेंट जोन में मूर्ति स्थापना की अनुमति नहीं होगी। यदि पूजा की अवधि के दौरान भी उपरोक्त क्षेत्र कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित हो जाता है तो तत्काल पूजा समाप्त करनी होगी। मूर्ति स्थापना के दौरान, विसर्जन के समय अथावा विसर्जन के पश्चात् किसी भी प्रकार के भोज, भंडारा, जगराता अथवा सांस्कृतिक कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं होगी। मूर्ति स्थापना के समय, स्थापना के दौरान, विसर्जन के समय अथावा विसर्जन के पश्चात् किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्र, ध्वनि विस्तारक यंत्र डीजे बजाने की अनुमति नहीं होगी। मूर्ति स्थापना एवं विसर्जन के दौरान प्रसाद, चरणामृत या कोई भी खाद्य एवं पेय पदार्थ वितरण की अनुमति नहीं होगी। मूर्ति विसर्जन के लिए एक से अधिक वाहन की अनुमति नही होगी। मूर्ति विसर्जन के लिए पिकअप, टाटाएस (छोटा हाथी) से बड़े वाहन का उपयोग प्रतिबंधित होगा। मूर्ति विसर्जन के वाहन में किसी भी प्रकार के अतिरिक्त साज-सज्जा, झांकी की अनुमति नहीं होगी। मूर्ति विसर्जन के लिए 4 से अधिक व्यक्ति नहीं जा सकेंगे एवं वे मूर्ति के वाहन में ही बैठेंगे। पृथक से वाहन ले जाने की अनुमति नहीं होगी। मूर्ति विसर्जन के लिए प्रयुक्त वाहन को पंडाल से लेकर विसर्जन स्थल तक रास्ते में कहीं रोकने की अनुमति नहीं होगी। विसर्जन के लिए नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत एवं संबंधित तहसील कार्यालय द्वारा निर्धारित रूट मार्ग, तिथि एवं समय का पालन करना होगा। शहर के व्यस्त मार्गों से मूर्ति विसर्जन वाहन को ले जाने की अनुमति नहीं होगी। विसर्जन के मार्ग में कहीं भी स्वागत, भंडारा, प्रसाद वितरण पंडाल लगाने की अनुमति नहीं होगी। सूर्यास्त के पश्चात एवं सूर्योदय के पहले मूर्ति विसर्जन के किसी भी प्रक्रिया की अनुमति नहीं होगी। उपरोक्त शर्तो के साथ घरों में मूर्ति स्थापित करने की अनुमति होगी, यदि घर से बाहर मूर्ति स्थापित किया जाता है, तो कम से कम 7 दिवस पूर्व नगरपालिका/नगर पंचायत एवं ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित तहसील कार्यालय से निर्धारित शपथ पत्र मय आवेदन देना होगा एवं अनुमति प्राप्त होने के उपरांत ही मूर्ति स्थापित करने की अनुमति होगी। इन सभी शर्तों के अतिरिक्त भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग तथा जिला प्रशासन गरियाबंद द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश आदेश का पालन अनिवार्य रूप से किया जाना होगा। यह निर्देश तत्काल प्रभावशील होगा तथा निर्देश का उल्लंघन करने पर एपीडेमिक डिसीज एक्ट एवं विधि अनुकुल नियमानुसार अन्य धाराओं के तहत कठोर कार्रवाई की जायेगी।

जिला खाद्य अधिकारी को सिम कार्ड मुहैया कराने वाले सहकर्मी गिरफ्तारसिटी कोतवाली गरियाबंद की कार्यवाही

गरियाबंद। सिटी कोतवाली गरियाबंद क्षेत्र का है जहां के एक प्रार्थिया ने जिला खाद्य अधिकारी हुलेश कुमार डड़सेना के खिलाफ छेडख़ानी करने व मोबाइल फोन से अश्लील मैसेज भेजने के संबंध में अपराध पंजीबद्ध करायी थी। अपराध कायमी के बाद से खाद्य अधिकारी हुलेश कुमार डड़सेना फरार था उस बीच उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ से अग्रिम जमानत का लाभ प्राप्त कर आदेश की प्रति के साथ थाना आने पर गिरफ्तार कर न्यायालय के आदेशानुसार पर जमानती रिहा किया गया है। मामले में पूछताछ दौरान एवं संकलित किये गए इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के आधार पर आरोपी हुलेश डड़सेना द्वारा अपने अधीनस्थ सहकर्मी उमेश साहू
ओमप्रकाश साहू उम्र 27 साल निवासी ग्राम कोना था व जिला महासमुंद के नाम से जियो कंपनी का सिम क्रय कराकर उक्त सिम से प्रार्थिया को अश्लील मैसेज भेजा गया था। इस बात की जानकारी कंप्यूटर ऑपरेट उमेश कुमार साहू को होते हुए भी अपराध में सहयोग करना पाया गया।
उक्त हालात से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया। पुलिस कप्तान पारुल माथुर के दिशा-निर्देश, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुखनंदन राठौर, संतोष महतो के मार्गदर्शन,
अनुविभागीय अधिकारी पुलिस गरियाबंद संजय ध्रुव के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी निरीक्षक वेदवती दरियों ने थाना के टेक्निकल टीम एवं सायबर सेल के सहयोग से आरोपी उमेश कुमार साहू से पूछताछ करने पर जुर्म स्वीकार किया गया। जिसे 30 जुलाई को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय गरियाबंद के समक्ष न्यायिक रिमांड में पेश किया गया। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी सिटी कोतवाली गरियाबंद निरीक्षक वेदवती दरियो प्र0आर0 डिगेश्वर साहू, आर0 मुरारी यादव, शिवलाल तिर्की, मनीष चेलकर, दिलोचन रावटे,रविशंकर सोनवानी का सहयोग रहा ।

गरियाबंद पुलिस की पहल टूरिस्ट सैलानियों की सुरक्षा एवं जानकारी के लिए टूरिस्ट पुलिस का शुभारंभ कल

गरियाबंद।गरियाबंद पुलिस अधीक्षक श्रीमति पारूल माथुर की नई पहल टूरिस्ट पुलिस का शुभारंभ 31 जुलाई को किया जाएगा । गरियाबंद जिले के अधिकांश क्षेत्र पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। यहां दूर-दूर से लोग पर्यटन के लिए आते है। पर्यटन के दौरान कई प्रकार की अप्रिय घटना हो जाती है। घटना पूर्व बचाव हेतु टूरिस्ट पुलिस का शुभारंभ गरियाबंद पुलिस द्वारा किया जाएगा। टूरिस्ट पुलिस का अलग-अलग टीम बनाकर जिले के पर्यटन स्थलो जैसे-जतमई मंदिर, घटारानी मंदिर,राजीव लोचन मंदिर,चिंगरापगार अन्य पर्यटन स्थलों में ड्यूटी लगायी जायेगी। टूरिस्ट पुलिस की अलग पहचान हेतु पीले रंग की टी शर्ट में टूरिस्ट पुलिस लिखा हुआ रहेगा। जिसके पास सुरक्षा एवं बचाव की दृष्टि से चिकित्सा कीट, रस्सी, टार्च, छाता एवं अन्य सुरक्षा का समान उपलब्ध रहेगा। जिससे जनसमान्य को तत्काल मद्द मिल सके। लोगों की सुरक्षा की दृष्टी से पर्यटन स्थलों के सेल्फी जोन को बैरिकेट किया जायेगा। जिससे आमजन का सुरक्षा हो सके। जिले के पर्यटन स्थलों में टूरिस्ट सहायता केन्द्र खोला जायेगा। जहां संबंधित थानों से टूरिस्ट पुलिस तैयान किया जायेगा। शिकायत प्राप्त होने पर तत्काल सहायता किया जायेगा। अप्रिय घटना की सूचना संबंधित थाना प्रभारियों को दिया जायेगा। जहां थाना प्रभारी स्वयं पहुच कर समस्या का समाधान करेंगे।

Patrika Look

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