सरगुजा में नाइट कर्फ्यू, दिन में भी बेवजह घूमने वालों पर होगी सख्ती
सरगुजा जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कोरोना संक्रमण से बचाव और इसके प्रसार को रोकने के लिये जारी प्रतिबंधों को और सख्त कर दिया गया है। सरगुजा में रात आठ बजे से सुबह छह बजे तक रात्रि कालीन कर्फ्यू लगा दिया गया है। रात्रि आठ बजे के बाद किसी भी व्यक्ति को दुकान खोलने की अनुमति नहीं होगी। रात्रि आठ बजे के बाद दुकान खुला पाए जाने पर दुकानदार के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। सरगुजा कलेक्टर संजीव कुमार झा ने जारी आदेश में कहा है कि सरगुजा जिले में अत्यावश्यक कार्य से ही लोग घरों से बाहर निकलेंगे।अनावश्यक रूप से घूमना प्रतिबंधित रहेगा, जो भी व्यक्ति इसका उल्लंघन करेगा उसके विरुद्ध महामारी नियंत्रण अधिनियम में निहित प्रावधानों के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।
होम आइसोलेशन के नियमों का पालन नहीं होने की सामने आ रही शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर ने कहा है कि होम आइसोलेशन का कठोरता से पालन कराया जाए। जो भी व्यक्ति होम आइसोलेशन में है यदि उनके द्वारा होम आइसोलेशन हेतु निर्धारित नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो उन्हें होम आइसोलेशन से हटाकर जिला चिकित्सालय के कोविड केयर सेंटर में तत्काल भर्ती कराया जाए। कलेक्टर ने मास्क पहनने को अनिवार्य कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति बिना मास्क के घूमते पाया जाएगा उसके विरुद्ध शासन द्वारा निर्धारित जुर्माना की राशि पांच सौ रुपये वसूल किया जाएगा। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में उल्लेख किया गया है कि कोरोना संक्रमण का प्रसार रोकने पूर्व में लागू आर्थिक प्रतिबंधों की समीक्षा की गई जिसमें पाया गया कि वर्तमान में कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। इसीलिए सरगुजा जिले में रात्रि आठ से सुबह छह बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाने का भी निर्णय ले लिया गया है। इस संबंध में कलेक्टर ने आदेश भी जारी कर दिया है। रेस्टोरेंट्स, खाने का होटल टिफिन सेवा संबंधी होटल रात्रि नौ बजे तक ही खुले रहेंगे इसके पश्चात खुला पाए जाने पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।