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जिले में लगा रात्रि कालीन कर्फ्यू , पुलिस व राजस्व विभाग ने समझाईस देते बंद कराई दुकाने

कोंडागांव। जिले में कोरोना संक्रमण से बचाव और इसके प्रसार को रोकने के लिये जारी प्रतिबंधों को और सख्त करते हुए जिला प्रशासन ने रात्रि कालीन कर्फ्यू लगा दिया है। जिला में रात आठ बजे से सुबह छह बजे तक रात्रि कालीन कर्फ्यू लगा दिया गया है। रात्रि आठ बजे के बाद किसी भी व्यक्ति को दुकान खोलने की अनुमति नहीं होगी। ना ही किसी भी व्यक्ति को घूमने की अनुमति हैं।
कोंडागांव कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा ने जारी आदेश में कहा की जिले में अत्यावश्यक कार्य से ही लोग घरों से बाहर निकलेंगे। अनावश्यक रूप से घूमना प्रतिबंधित रहेगा, जो भी व्यक्ति इसका उल्लंघन करेगा उसके विरुद्ध महामारी नियंत्रण अधिनियम में निहित प्रावधानों के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। वही होटल , रेस्टोरेंट में 8 बजे से 10 बजे तक बैठकर खाना खिला सकते है 10 बजे से 11.30 बजे तक पार्सल ही कर सकते है ।
वही रात्रि कालीन कर्फ्यू का पहले दिन पालन करने के लिए पुलिस व राजस्व विभाग दुकानों को बंद करने के लिए दल बल के साथ बस स्टैंड से लेकर रायपुर नाका व जगदलपुर नाका तक व्यपारियो को समझाईस के साथ दुकाने बंद कराते रहे ।

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